अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज नरेश शर्मा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए उनका चयन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

22 July 2021 2:52 AM GMT

  • अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज नरेश शर्मा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए उनका चयन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

    अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा ने आगामी टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के लिए उनका चयन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

    याचिका में भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को आर7 इवेंट में टोक्यो पैरालिंपिक के लिए चयनित निशानेबाजों की सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    पीसीआई की चयन समिति की ओर से मनमाने ढंग से और बिना सोचे समझे चयन करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ सुनवाई करेगी।

    अधिवक्ता सत्यम सिंह और अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में शर्मा ने आरोप लगाया है कि पीसीआई की चयन समिति ने मनमानी और भेदभावपूर्ण तरीके से टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए उनका चयन करने में विफल रही।

    याचिका में कहा गया है कि वह स्पोर्ट्स तकनीकी समिति (एसटीसी) द्वारा पीसीआई की शूटिंग के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और डब्ल्यूएसपीएस (वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप है।

    याचिका में आगे कहा गया है कि अतीत में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों के बावजूद पीसीआई की चयन समिति ने मनमाने ढंग से और बिना सोचे-समझे और योग्य नरेश कुमार शर्मा के स्थान पर आर7 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए दीपक का चयन किया।

    याचिका में कहा गया है कि जानबूझकर और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को टोक्यो पैरालंपिक में R7 आयोजन में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के नाम को बाहर करने के लिए चयन समिति की ओर से एक पूर्व-निर्धारित योजना थी।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि टोक्यो खेलों के लिए चयन प्रक्रिया भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का उल्लंघन है, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों के विवेकपूर्ण और मेधावी चयन को अनिवार्य करता है।

    याचिका में भारतीय खेल प्राधिकरण को डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, दिल्ली में प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई है।

    याचिकाकर्ता शर्मा ने तत्काल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रस्तुत किया कि R7 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने और इसके परिणामस्वरूप देश को ख्याति दिलाने का अवसर खो जाएगा, यदि मनमाना और भेदभावपूर्ण तरीके से पीसीआई की चयन समिति द्वारा आर7 इवेंट में शूटर का चयन करने की अनुमति दी गई।

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