सजा बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sharafat

13 Aug 2022 10:00 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपी को दी गई सजा को बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 372 के तहत दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

    उल्लेखनीय है कि धारा 372 सीआरपीसी के तहत 'पीड़ित' को अधिकार प्रदान किया गया है [जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2 डब्ल्यू (डब्ल्यूए) के तहत परिभाषित किया गया है] तीन आधारों पर अपील दायर की जा सकती है।

    (i) जब आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) को बरी कर दिया गया हो।

    (ii) जब आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) को कम अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

    (iii) जहां न्यायालय ने अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया हो।

    जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बुधवार की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सजा बढ़ाने के लिए पीड़िता द्वारा दायर अपील सीआरपीसी की धारा 372 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है।

    न्यायालय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के परविंदर कंसल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2020) 19 एससीसी 496 मामले में दिये गए फैसले पर भी भरोसा किया।

    इसमें यह आयोजित (सीआरपीसी की धारा 372 के प्रकाश में) किया गया था कि सजा की अपर्याप्तता के आधार पर सीआरपीसी की धारा 372 के तहत पीड़ित द्वारा कोई अपील नहीं रखी जा सकती।

    संक्षेप में मामला

    अदालत एक अर्चना देवी द्वारा देरी के लिए माफी आवेदन के साथ दायर अपील पर विचार कर रही थी। अदालत को सूचित किया गया कि अपील दायर करने में 122 दिनों की देरी हुई है।

    दूसरी ओर, वकील राकेश दुबे (मामले में आरोपी-प्रतिवादी की ओर से पेश) ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सजा को बढ़ाने के लिए अपील दायर की गई है।

    परविंदर कंसल के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए, यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 372 के तहत सजा बढ़ाने की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपील सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज की गई।

    कोर्ट ने यह भी नोट किया कि चूंकि अपील स्वयं सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए देरी के माफी आवेदन पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, तदनुसार, देरी के लिए माफी आवेदन भी खारिज कर दिया गया।


    केस टाइटल - अर्चना देवी बनाम यूपी राज्य और 5 अन्य [आपराधिक MISC। आवेदन सीआरपीसी की धारा 372 के तहत आवेदन 2014/1

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 367

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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