आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 14A के तहत अपील को प्राथमिकता दी जानी चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
9 Feb 2022 3:25 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने का आदेश, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद 'एससी' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को भी आकर्षित करता है, एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, और इसलिए एससी/एसटी एक्ट की धारा 14A के तहत अपील को चुनौती देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन विशेष न्यायाधीश न्यायालय द्वारा पारित आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक अपील से निपट रहे थे।
निचली अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 302, 34 और साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत आरोप तय किए थे।
संबंधित आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ता ने एससी/एसटी एक्ट की धारा 14A के तहत अपील दायर की।
हालांकि, उक्त मामले में इस आशय की एक कार्यालय आपत्ति थी कि एक आपराधिक अपील सुनवाई योग्य नहीं और इसके बजाय, यह एक आपराधिक रिवीजन होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री ने सलमान मंसूरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में एक समन्वय पीठ की टिप्पणियों को संदर्भित किया। उक्त मामले में अदालत ने एक समान कानूनी पहेली से निपटा था और निष्कर्ष निकाला था कि आरोप तय करना एक अंतर्वर्ती आदेश होने के कारण, एक रिवीजन इसके विरुद्ध होगा, अपील नहीं।
न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 397 के प्रावधानों की जांच की जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को रिवीजन की धारा 397(1) की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निचली अदालत के रिकॉर्ड की मांग करने का अधिकार देता है।
कोर्ट ने देखा कि सीआरपीसी की धारा 397 की उप-धारा (2), किसी भी अपील, जांच, परीक्षण, या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी वार्ता आदेश के संबंध में रिवीजन की शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। इसलिए, यदि आरोप तय करना एक अंतर्वर्ती आदेश है, तो उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति की सीआरपीसी की धारा 397 (2) के मद्देनजर वर्जित होगी।
कोर्ट ने तब "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" शब्द की व्याख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायशास्त्र का उल्लेख किया।
कोर्ट ने अमरनाथ एंड अन्य बनाम हरियाणा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को नोट किया, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे आदेश जो क्षणभंगुर हैं और जो अभियुक्तों के अधिकारों या मुकदमे के एक विशेष पहलू को प्रभावित करते हैं, उन्हें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं कहा जा सकता है।
कोर्ट ने मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" शब्द को प्रतिबंधात्मक अर्थ में नहीं लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि सभी आदेश जो अंतिम इंटरलोक्यूटरी आदेश नहीं हैं। यदि इस प्रकार की व्याख्या का सहारा लिया जाता है, तो यह उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को रिवीजन की शक्ति देने के विधायी आशय को नकार देगा।
सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और फैसलों का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,
इस प्रकार, पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश को एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह एक मध्यवर्ती आदेश होगा। आरोप तय करने का आदेश एक आरोपी के अधिकार को प्रभावित करता है, जहां यह एक आरोपी को एक मामले में मुकदमा चलाने के लिए मजबूर करता है जहां वह यह दिखा सकता है कि आरोप पत्र में सामग्री उसके खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला भी प्रकट नहीं करती है और वह आरोपमुक्त होने का हकदार है। इसलिए, आदेश तय करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और इसलिए, एससी/एसटी एक्ट की धारा 14ए के तहत अपील की जा सकती है।
कोर्ट ने उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज कर दिया और माना कि अपीलकर्ता द्वारा अपील सही ढंग से की गई थी।
केस का नाम: गुड्डू @ विनय एंड अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एंड अन्य।
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