'बीमा कंपनी ने एक छोटी मुआवजे की राशि के लिए अनावश्यक रूप से अपील दायर की': गुजरात हाईकोर्ट ने 65,200 रुपए के मुआवजे के अवार्ड को बरकरार रखा

Brij Nandan

25 May 2022 1:27 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप भट्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित 65,200 रुपए के मुजावजे के अवार्ड को बरकरार रखते हुए कहा कि बीमा कंपनी ने मोटर वाहन दुर्घटना के दावे में एक छोटी मुआवजे की राशि को चुनौती देने के लिए अनावश्यक रूप से अपील दायर की है।

    कोर्ट ने इसके साथ ही बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

    मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि दावेदार (प्रतिवादी संख्या 1) एक मोटरसाइकिल पर तेज और लापरवाही से सवारी कर रहा था, जिसमें प्रतिद्वंद्वी नंबर 2 एक पिलर सवार के रूप में था, जब प्रतिद्वंद्वी नंबर 4 ने टेंपो से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी क्योंकि इससे दावेदार को गंभीर चोटें आई और फ्रैक्चर हो गया। 3 लाख रुपये का मुआवजा हासिल करने के लिए दावा याचिका दायर की गई थी।

    हालांकि, दोनों पक्षों की भागीदारी और देनदारियों और विकलांगता के दावों को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने दावेदार के लिए 7.5% ब्याज के साथ 65,200 रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था।

    बीमा कंपनी ने विरोध किया कि टेंपो चालक की लापरवाही को 100% माना जाना चाहिए क्योंकि चालक के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य की अवहेलना की है।

    इसके अलावा, मोटरसाइकिल के ड्राइवर की 20% लापरवाही थी। हालांकि प्राथमिकी में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वह अधिक लापरवाह था। इसके अतिरिक्त, टेम्पो चालक की बीमा कंपनी को एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया, इसका अर्थ यह हो सकता है कि टेम्पो का बीमा नहीं था। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने गलती से मुआवजा अवार्ड पारित किया है।

    प्रति विपरीत, दावेदार ने कहा कि आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि सड़क की चौड़ाई 11 फीट है और यह बिना डिवाइडर वाला सिंगल ट्रैक रोड है और टेंपो के चालक ने दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेक नहीं लगाया। ट्रिब्यूनल ने 80 फीसदी लापरवाही के लिए टेंपो ड्राइवर और 20 फीसदी लापरवाही के लिए मोटरसाइकिल सवार को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा, मुआवजे की राशि कम है और इसे देखते हुए अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया था और इसलिए, दोनों पक्षों के लिए दायित्व का आरोप सही था। इसलिए बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग राशि का भुगतान करने का निर्देश भी 'न्यायसंगत और उचित' है। खेनेई बनाम न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2015) 9 एससीसी 273 पर भरोसा किया गया, जिसमें माना गया था कि कंपनी बाइक के मालिक से 20% राशि वसूल कर सकती है।

    इसके अलावा, "छोटी राशि" पर अनावश्यक रूप से अपील दायर करने के लिए कंपनी को चेतावनी देते हुए बेंच ने अपील को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद दावेदार को धन वितरित करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रजीन रफीकाहमद वोहरा और 4 अन्य

    केस नंबर: सी/एफए/435/2014

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