सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जुवेनाइल की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

9 July 2021 9:55 AM IST

  • सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जुवेनाइल की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक किशोर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है; जमानती या गैर-जमानती अपराध में किशोर को जमानत दी जाती है, चाहे सीआरपीसी के तहत कुछ और भी हो।

    न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने कहा कि,

    "सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों को गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए उपयोग जाता है। सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ने से पता चलता है कि किशोर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार उसकी गिरफ्तारी की आशंका का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत किशोर के मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है और इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। इसकी धारा 12 कानून के उल्लंघन में कथित रूप से एक बच्चे की जमानत से संबंधित है और यह आदेश देती है कि जैसे ही पुलिस किसी बच्चे को पकड़ती है, उसे बिना समय गंवाए जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा।

    अदालत ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि एक किशोर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "धारा 12 के प्रावधानों से पता चलता है कि जब कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे को बोर्ड के सामने लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सीआरपीसी या किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद जमातदार शर्त पर या इसके बिना जमानत पर रिहा किया जाता है।"

    अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान में विशेष रूप से कहा गया है कि यदि बोर्ड को लगता है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि कानून के उल्लंघन में बच्चे की रिहाई, उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ लाने या उक्त को उजागर करने की संभावना या व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के लिए या व्यक्ति की रिहाई से न्याय को खतरा होगा तो बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों को दर्ज करेगा।

    अदालत ने जेजे अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य की भी सराहना की, जिसमें किशोर की जमानत का फैसला करने से पहले बोर्ड के साथ व्यक्तिगत बातचीत करता है, लेकिन, दूसरी ओर इस तरह के प्रावधान में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत कोई जगह नहीं है और इसलिए एक किशोर को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है।

    अदालत ने निष्कर्ष में मोहम्मद बिन ज़ियाद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जहां यह कहा गया था कि एक बच्चे के कानून के साथ संघर्ष में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। बिन ज़ियाद फैसले में कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड को कानून के उल्लंघन में बच्चे को रिहा करने के लिए एक निर्देश भी नोट किया कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके रिहाई का आदेश जारी नहीं कर सकता है।

    केस का शीर्षक: पीयूष (नाबालिग) बनाम हरियाणा राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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