एएमयू में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन- 'छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो महान शिक्षण संस्थानों को बदनाम करती हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

15 Sept 2022 5:27 PM IST

  • एएमयू में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन- छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो महान शिक्षण संस्थानों को बदनाम करती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई कुछ घटनाओं (एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान) से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा,

    "छात्र शिक्षा के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेते हैं और इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं, जिससे महान शिक्षण संस्थानों का नाम खराब होता है।"

    चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखा, जो एचसी के निर्देशों, उसमें की गई सिफारिशों और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की गई थी।

    राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी द्वारा की गई सभी सिफारिशों का अनुपालन किया है जो राज्य सरकार को लागू करने के लिए थीं।

    हालांकि, आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि रिपोर्ट में की गई दो सिफारिशें क्रमशः भारत सरकार और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित हैं।

    अनिवार्य रूप से, एनएचआरसी रिपोर्ट के पैराग्राफ 'सी' में की गई सिफारिशें आरएएफ के महानिदेशक, सीआरपीएफ को ऐसी स्थितियों से निपटने में अत्यधिक व्यावसायिकता दिखाने के लिए एक निर्देश से संबंधित थीं और पैरा 'एफ' में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित छात्रों की बिरादरी के साथ बेहतर संचार के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए था ताकि वे बाहरी लोगों से प्रभावित न हों।

    कोर्ट ने शुरुआत में संतोष व्यक्त किया कि अर्धसैनिक बल ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

    एएमयू के लिए सिफारिश के संबंध में कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की,

    "संचार चैनल हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन छात्रों की भी समान जिम्मेदारी है कि वे विश्वविद्यालय के बाहर शांति भंग करने के लिए काम कर रहे बेईमान व्यक्तियों के जाल में न पड़ें। शिक्षण संस्थानों को अनुशासन बनाए रखना होगा। छात्र विश्वविद्यालयों में शिक्षा के उद्देश्य से एडमिशन लेते हैं और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त न हों, जिससे महान शिक्षण संस्थानों का नाम खराब हो।"

    इसके साथ ही कई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

    पूरा मामला

    अदालत के समक्ष मामला 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका से संबंधित है।

    इलाहाबाद के मोहम्मद अमन खान द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि छात्र 13 दिसंबर को कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। 15 को दिसंबर जब छात्र मौलाना आजाद लाइब्रेरी में इकट्ठा हुए और यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भड़काने की कोशिश की और कुछ देर बाद पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे और उन पर लाठियां बरसाईं।

    आगे यह आरोप लगाते हुए कि उक्त घटना के कारण लगभग 100 छात्र घायल हो गए, याचिका में पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए अदालत द्वारा एक पैनल बनाने की मांग की गई। इसने पुलिस को हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने और हिंसा में घायल हुए लोगों को मुआवजा प्रदान करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की थी।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित पुलिस हिंसा की जांच करने का निर्देश दिया था।

    कोर्ट के आदेश के अनुसार, 2005-बैच के आईपीएस अधिकारी मंज़िल सैनी की अध्यक्षता में आयोग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जहां और बड़े पैमाने पर, छात्रों को एएमयू हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि रिपोर्ट में पुलिस द्वारा बल के उपयोग को उचित पाया गया था।

    हालांकि, NHRC ने पुलिस अधिकारियों की उनके "गैर-पेशेवर" व्यवहार के लिए आलोचना की, जैसे कि छात्रों को बेंत से मारना।

    रिपोर्ट ने आगे निम्नलिखित निर्देशों की सिफारिश की:

    a) उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को मानवीय आधार पर गंभीर रूप से घायल छह छात्रों को उनकी चोटों के अनुरूप उचित मुआवजा प्रदान करने का निर्देश देना।

    b) डीजीपी-उत्तर प्रदेश को पुलिसकर्मियों (जिला पुलिस और पीएसी दोनों) की पहचान करने का निर्देश देना, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाने और पकड़े गए छात्रों को अनावश्यक रूप से बेंत मारने की घटनाओं में शामिल है, जिनका कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के कार्य से कोई लेना-देना नहीं है। यूपी पुलिस में अधीनस्थ अधिकारियों के लिए मौजूद नियमों और प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। पुलिस बल को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और ऐसी स्थितियों से निपटने में व्यावसायिकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए जाने चाहिए।

    c) उपर्युक्त बिंदु (बी) के समान निर्देश आरएएफ के लिए महानिदेशक, सीआरपीएफ को भी दिए जा सकते हैं। आरएएफ मुख्य रूप से दंगों से निपटने और कानून और व्यवस्था की स्थितियों को संभालने के लिए स्थापित एक विशेष बल होने के नाते, ऐसी संकट स्थितियों में अत्यधिक व्यावसायिकता दिखाना चाहिए, साथ ही साथ नागरिकों के मानवाधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।

    d) यूपी के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि एसआईटी ने अपने आदेश दिनांक 06/01/2020 के तहत सभी संबंधित मामलों की योग्यता और समयबद्ध तरीके से जांच की। माननीय न्यायालय जांच को समय पर पूरा करने के लिए समय सीमा और आवधिक समीक्षा, यदि कोई हो, निर्धारित करना भी पसंद कर सकता है।

    e) डीजीपी यूपी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी एक मजबूत खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली में सुधार करने और स्थापित करने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और विकृत और झूठी खबरों के प्रसार का मुकाबला करने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। यह ऐसी कानून और व्यवस्था की घटनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए है जो अनायास और अप्रत्याशित रूप से घटित होती हैं।

    f) एएमयू-कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को छात्रों की बिरादरी के साथ बेहतर संचार का एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश देना ताकि वे बाहरी लोगों और अनियंत्रित छात्रों से प्रभावित न हों। उन्हें छात्रों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए सभी प्रकार के विश्वास बहाली के उपाय करने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

    केस टाइटल- मोहम्मद अमन खान बनाम भारत संघ एंड अन्य [आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 26085 ऑफ 2019]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 436

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





    Next Story