सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन- "घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जांच ठीक से नहीं की गई": मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

LiveLaw News Network

5 Oct 2021 7:07 AM GMT

  • सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन- घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जांच ठीक से नहीं की गई: मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जांच ठीक से नहीं की गई।

    न्यायमूर्ति जी. इलंगोवन की खंडपीठ ने कहा कि यह सामान्य बात है कि सीएए के संशोधन के खिलाफ भारत और विदेशों में भी कई विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए और विरोध करने के अधिकार को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, केवल योग्यता यह होनी चाहिए है कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

    संक्षेप में मामला

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 'मक्कल अधिकाराम' नामक संगठन के याचिकाकर्ताओं ने अन्य सदस्यों के साथ, अधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना विरोध किया और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और जामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्रों पर किए गए हमले की भी निंदा की।

    इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 341, 283 और 290 के तहत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया गया।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे विरोध कर रहे थे क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से श्रीलंकाई और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने उपरोक्त विरोध में भाग लिया था। कहा कि उनके नाम प्राथमिकी में नहीं थे।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने संशोधन अधिनियम और सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध किया, हालांकि, बाद में, उन्होंने खुद को तितर-बितर कर दिया और यह स्पष्ट था कि कोई अप्रिय या आपराधिक कृत्य नहीं हुआ था।

    इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त अपराध में कैसे फंसाया गया, यह समझ में नहीं आता है, कोर्ट ने इस प्रकार देखा:

    "निःसंदेह, बिना किसी उचित अनुमति के विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं है। उन्होंने उस स्थान पर उपद्रव भी किया। लेकिन, जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए 161 बयानों के पूरे पढ़ने से पता चलता है कि घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान की जांच ठीक से नहीं की गई। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों में से कोई भी उस व्यक्ति की पहचान के बारे में बात नहीं करता है, जो प्रदर्शन या विरोध में शामिल थे।"

    उपरोक्त चर्चा के आलोक में, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कहा जा सके कि न्यायालय और कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया था।

    इसलिए, न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या II, मदुरै की फाइल पर लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया और आपराधिक मूल याचिका की अनुमति दी गई।

    केस का शीर्षक - अनंतसामी @ आनंदसामी एंड अन्य् बनाम राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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