अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
Amir Ahmad
2 Jun 2025 4:37 PM IST

चेन्नई सेशन कोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को कम से कम 30 वर्षों की उम्रकैद और 90,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
सेशन जज एम. राजलक्ष्मी ने आज यह सजा सुनाई। 28 मई को अदालत ने ज्ञानसेकरन को चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया था।
अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 329, 126(2), 87, 127(2), 75(2) सहपठित 75(i)(ii)(iii), 76, 64(i), 351(3), 238(b) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह घटना 23 दिसंबर 2024 की है, जब पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ यूनिवर्सिटी परिसर में थी। उसी दौरान आरोपी ने दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में पीड़िता के मित्र पर हमला किया।
जब मित्र वहां से भाग गया तो आरोपी ने लड़की का परिसर के अंदर यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ज्ञानसेकरन परिसर के पास बिरयानी की एक दुकान चलाता था। इस हमले ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
इसके बाद कोट्टूरपुरम ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर BNS की धारा 63(a) (बलात्कार), 64(1) (बलात्कार की सजा), और 75(1)(ii) (यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध) के तहत आरोप लगाए गए।
हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त सजा और FIR की जानकारी लीक करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की थी। जांच SIT को सौंपते हुए अदालत ने तमिलनाडु पुलिस की आलोचना की थी, खासतौर पर FIR की भाषा पर जिसे पीड़िता को दोषी ठहराने जैसा माना गया। अदालत ने कहा कि पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों की ओर से गंभीर लापरवाहियाँ हुईं।
FIR की जानकारी लीक होने को अदालत ने गंभीर चूक माना और यह भी कहा कि इससे पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा। इसके लिए अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख की अंतरिम मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया।
केस टाइटल : Shri Gnanasekaran v. State (Anna University Sexual Assault Case)

