अनीस खान के पिता ने एसआईटी की रिपोर्ट में मौत की वजह को 'हास्यास्पद' बताया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा

LiveLaw News Network

26 April 2022 5:32 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को मृतक छात्र नेता अनीस खान के पिता को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अनीस के पिता ने उसकी मौत की जांच से संबंधित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आपत्ति हलफनामा दायर करने को कहा।

    अनीस खान शनिवार, 19 फरवरी, 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था।

    अदालत ने पहले इस घटना को 'गंभीर और चौंकाने वाला' करार देते हुए मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पहले सीबीआई जांच के लिए की गई प्रार्थना को ठुकरा दिया था और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी को हावड़ा जिला न्यायाधीश की देखरेख में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने हावड़ा जिला जज की देखरेख में एसआईटी द्वारा शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने का भी आदेश दिया था।

    जस्टिस राजशेखर मंथा ने सुनवाई की पिछली तिथि पर राज्य सरकार द्वारा दायर 82 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया था जिसमें एसआईटी द्वारा जांच की दिशा में उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से सोमवार को सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत को अवगत कराया कि एसआईटी की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यह जांच रिपोर्ट नहीं है।

    सीनियर एडवोकेट ने आगे एसआईटी के निष्कर्षों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सुझाव देना 'हास्यास्पद' है कि अनीस खान की मौत गैर-हत्यारा थी जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है।

    कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया,

    "यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण साक्ष्य, जिन्हें पूछताछ के दौरान स्पष्ट किया जा सकता था, दर्ज किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिन परिस्थितियों में पीड़ित की मृत्यु को गैर-हत्यारा माना जाता है, वह अत्यंत संदिग्ध और हास्यास्पद है। इसके अलावा, अन्य आपत्तियां भी उठाई गई हैं।"

    अदालत ने कहा कि राज्य को उन सटीक आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिन पर जांच रिपोर्ट को चुनौती दी जा रही है और तदनुसार याचिकाकर्ता को एक सप्ताह की अवधि के भीतर एसआईटी द्वारा दायर जांच रिपोर्ट के अपवाद की मांग करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "जांच रिपोर्ट के संबंध में भट्टाचार्य के मुवक्किल द्वारा हलफनामे पर औपचारिक अपवाद लिया जाए और इसे महाधिवक्ता पर पूर्व सेवा के साथ एक सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।"

    मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होनी है।

    पृष्ठभूमि

    छात्र कार्यकर्ता अनीस खान शनिवार, 19 फरवरी, 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर मृत पाए गए। खान की हत्या के विरोध में कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, जहां से वह एमबीए कर रहा था। खान ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा 137 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

    खान के पिता ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की रात चार लोग पुलिस और स्वयंसेवक की वर्दी पहनकर उनके घर आए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे को अमता में उनके घर की तीसरी मंजिल से धक्का दिया गया। खान का परिवार मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।

    पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को आलिया यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। टीम का नेतृत्व सीआईडी ​​के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानवंत सिंह कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक एसआईटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र अनीस खान की हत्या पर विरोध प्रदर्शन के बाद एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था।

    केस शीर्षक: सलीम खान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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