"जानवरों में इंसानों की तरह भावनाएं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवहन नियमों का उल्लंघन करने के कारण मालिकों को दुधारू भैंसों की अंतरिम कस्टडी देने से मना किया

Avanish Pathak

10 Jun 2023 9:36 AM GMT

  • जानवरों में इंसानों की तरह भावनाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवहन नियमों का उल्लंघन करने के कारण मालिकों को दुधारू भैंसों की अंतरिम कस्टडी देने से मना किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पशुओं के परिवहन के दौरान अनिवार्य मानदंडों का पालन करने में विफल रहने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (पीसीए) के तहत एक मामले में 68 से अधिक मवेशियों को उनके मालिकों को अंतरिम कस्टडी में देने से इनकार कर दिया।

    यहां तक कि मालिकों ने दावा किया कि उन्हें उनकी दुधारू भैंसों से आय से वंचित किया जा रहा है, अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकदमे के अंत तक भैंसें गौशाला के पास रहेंगी। पिछले साल की शुरुआत में जब्त किए गए जानवरों को गौशाला में रखा गया था।

    जस्टिस जीए सनप ने दो अलग-अलग याचिकाओं में मवेशी मालिकों द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गौशालाएं जानवरों की देखभाल के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं। आदेश 19 अप्रैल को पारित किया गया था, आदेश की प्रति इस महीने की शुरुआत में अपलोड की गई थी।

    "...इस तरह के मामले का फैसला करते समय, मुख्य विचार जानवरों के कल्याण, संरक्षण और रखरखाव पर होना चाहिए। न्यायालय को यह देखना होगा कि जानवरों को आवश्यक आराम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन तुलनात्मक रूप से बेहतर अनुकूल और सुसज्जित है।"

    पीठ ने कहा कि,

    "जानवरों में इंसान के समान भावनाएं और इंद्रियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर बोल नहीं सकते हैं और इसलिए, हालांकि कानून के तहत उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है, वे इसका दावा नहीं कर सकते हैं। जानवरों के अधिकार, जानवरों के कल्याण और जानवरों की सुरक्षा का ध्यान कानून के अनुसार संबंधितों को रखना होगा। ”

    एक और 10 मार्च, 2022 को नागपुर पुलिस ने चार वाहनों से कुल 68 मवेशियों (भैंसों) को एक गुप्त सूचना कि जानवरों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, पर जब्त किया था।

    परिवहन के दौरान जानवर के साथ क्रूरता का व्यवहार करने के लिए पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (डी) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 और 192 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मवेशियों को पशु परिवहन नियम, 1978 और 2001 में इसके संशोधन का पालन किए बिना अमानवीय स्थिति में ले जाया जा रहा था।

    प्रति वाहन छह जानवरों के बजाय संख्या 2-3 गुना थी, पशुओं को कोई प्राथमिक चिकित्सा किट, चारा या पानी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

    याचिकाकर्ताओं, मवेशियों के मूल मालिक, ने पहले मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसने भैंसों की हिरासत सौंपने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया और अंत में सत्र न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट लाइक हुसैन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास एपीएमसी बाजार से पशुओं की बिक्री और खरीद के लिए वैध व्यापार लाइसेंस था।

    मालिक होने के नाते, याचिकाकर्ताओं को मवेशियों की कस्टडी से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कुछ मवेशी दुधारू थे और याचिकाकर्ताओं को आय से वंचित कर दिया गया था।

    उन्होंने तर्क दिया कि जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया था और याचिकाकर्ताओं को ट्रायल के अंत तक प्रतीक्षा नहीं कराया जा सकता था।

    मां फाउंडेशन गौशाला की ओर से पेश एडवोकेट डीआर गलांडे ने कहा कि वे भैंसों को रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। वे 68 मवेशियों के रखरखाव शुल्क को माफ करने पर भी सहमत हुए।

    जस्टिस सनप ने देखा कि एक माल वाहन का उपयोग करने के बावजूद अवरोधन के दौरान छह से अधिक मवेशियों (अनिवार्य) को ले जाया जा रहा था।

    अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया कि वर्तमान में पाए गए मवेशियों की संख्या दोगुनी (47) से अधिक थी और उन्हें एक ही ट्रक में ले जाया जा रहा था और शीर्ष अदालत ने मवेशियों की अंतरिम हिरासत से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों के अवलोकन पर देखा गया है कि अधिकांश जानवर दुधारू भैंसे हैं। गाय की तुलना में दुधारू भैंस आकार में बड़ी होती है। दुधारू भैंसें के ‌लिए वाहन में जगह कम थीं, जिन पर पैडिंग आदि नहीं लगाई गई थी। पानी और चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी।”

    कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में प्रथम दृष्टया कानून और नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है। याचिकाकर्ता रखरखाव, आश्रय आदि के प्रावधान की उपलब्धता के संबंध में विशिष्ट विवाद के साथ अदालत के सामने नहीं आए हैं। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल- अंसार अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य

    केस नंबर- Cri WP 708/2022

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