आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की याचिका सुनने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया

Sharafat

29 Sept 2023 11:34 AM IST

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की याचिका सुनने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को उन सभी लोगों को अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया जो स्किल डेवेलपमेंट घोटाला मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने में कथित रूप से शामिल थे।

    जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय और जस्टिस तारालादा राजशेखर राव की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त की और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को उत्तरदाताओं से जुड़े खातों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने का निर्देश दिया।

    आपराधिक अवमानना ​​प्रस्ताव एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम श्रीराम द्वारा न्यायाधीश बी सत्य वेंकट हिमबिंदु, एसीबी सह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, विजयवाड़ा, हाईकोर्ट के जज जस्टिस के सुरेश रेड्डी और जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों की शिकायतों के आधार पर पेश किया गया था।

    न्यायाधीश हिमाबिंदु ने ट्रायल कोर्ट में नायडू को सेंट्रल जेल भेजने का रिमांड आदेश पारित किया था। जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी ने स्किल डेवलेपमेंट घोटाले में नायडू के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

    याचिका इस प्रकार है,

    “ उपरोक्त मीडिया इंटरैक्शन और टेलीविज़न साक्षात्कारों के साथ-साथ विभिन्न सोशल मीडिया पर पोस्ट में दिए गए बयान अदालत को बदनाम करते हैं और साथ ही जनता की नज़र में न्यायपालिका की गरिमा को कम करते हैं… टिप्पणियां निरंतर हैं और इसका उद्देश्य लोगों को परेशान करना है। विशेष अदालत पूर्वाग्रह से ग्रसित है या न्यायिक कार्यवाही के उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है...इन टिप्पणियों का प्रभाव न्याय वितरण प्रणाली को कलंकित करते हुए न्यायालय के अधिकार को कम करने का है। उक्त पोस्ट के भाव और सामग्री से संकेत मिलता है कि ये इस इरादे और विश्वास के साथ बनाए गए हैं कि ऐसे बयान न्यायालय के अधिकार को बदनाम करते हैं।''

    अवमानना ​​याचिका के साथ भारी मात्रा में सबूत दायर किए गए थे, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, "एक्स" (औपचारिक रूप से ट्विटर) जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और यहां तक ​​​​कि विभिन्न समाचार चैनलों की क्लिपिंग पर न्यायाधीशों के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणियों को दिखाया गया था।

    केस टाइटल : एडवोकेट जनरल बनाम श्री मुव्वा तारक कृष्ण यादव और अन्य।

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