पत्रकारों की आपराधिक धमकी की शिकायत पर अंधेरी कोर्ट ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड को तलब किया
LiveLaw News Network
23 March 2022 4:07 PM IST
अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत पर अभिनेता सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख को तलब किया।
अशोक पांडे ने मजिस्ट्रेट को अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया कि खान ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया था, जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने उससे बहस की और फिर उसे धमकी दी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने मामले में एक पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा किया। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 और धारा 506 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध किया जाता है।
आदेश में कहा गया,
"सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत अपराधों के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए, मैं निम्नलिखित आदेश के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से संतुष्ट हूं।"
पांडे ने शुरू में आईपीसी की धारा 324, 392, 426, 506 (ii) और धारा 34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है और धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि, अदालत ने एफआईआर के अनुरोध को ठुकरा दिया, लेकिन सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि खान और उसके बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।
पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि केवल आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध किए गए और उसी के अनुसार प्रक्रिया जारी की गई। जबकि आईपीसी की धारा 506 (ii) गैर-जमानती है, आईपीसी की धारा 506 के तहत सजा एक अवधि के लिए है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता फाजिल हुसैन शेख पेश हुए।