फर्जी डिग्री बेचने के आरोप: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मानव भारती विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति को जमानत दी
LiveLaw News Network
21 Nov 2020 12:00 PM IST
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार (18 नवंबर) को मानव भारती विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति राम कुमार राणा को जमानत दे दी, जिन पर फर्जी डिग्री बेचने का आरोप है और उन पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ज़मानत देते हुए न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ ने कहा,
" यह कहे बिना, याचिकाकर्ता पर प्रथम दृष्टया अपराध है, जिसने न केवल शैक्षणिक संस्थानों में विश्वास को नष्ट कर दिया, बल्कि निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण करते समय प्रशासनिक चूक को भी उजागर किया।"
तथ्य
याचिकाकर्ता (मानवभारती विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति) के खिलाफ जांच से पता चला कि एक प्रमोद, जिसने मानव भारती विश्वविद्यालय के लिए काम किया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत एक खुलासे का बयान दिया, जिसके बाद मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन की 1500 फर्जी डिग्री, स्टैम्प और अन्य सामग्री सामने आई।
कथित तौर पर, राज कुमार राणा / याचिकाकर्ता (मानवभारती विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति), इस सिरोही संस्थान के पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार थे और इसलिए, जांच, प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी भागीदारी की ओर इशारा करती है।
इसी तरह, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने एक कृष्ण कुमार को नौकरी पर जारी रखा, जबकि फर्जी डिग्री तैयार होने और विश्वविद्यालय के नाम पर बेचने के बारे में आरोप लग चुके थे।
प्रस्तुतियाँ
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि मानव भारती विश्वविद्यालय क़ानून के अनुसार स्थापित किया गया है और इसका कार्य निर्धारित अधिनियम के तहत संंचालित होता है।
आगे दावा किया गया कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय का सिर्फ एक कुलपति हैंं और वास्तव में, यह कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और मानव भारती विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जो अधिनियम के तहत इसके प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जिम्मेदार हैं।
दूसरी ओर महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किया कि याचिकाकर्ता ने रुपयोंं के लिए नकली डिग्री बेची। उन्होंने कहा कि इन नकली डिग्रियों का उपयोग करके बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नौकरी पाने की आशंंका है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिन व्यक्तियों ने फर्जी डिग्री जारी की थी वे किसी क्षमता से विश्वविद्यालय से जुड़े रहे।
यह प्रस्तुत किया गया कि नकली डिग्रियों के कई आरोप सामने आने के बावजूद, "विश्वविद्यालय के प्रमुख के साथ-साथ ट्रस्ट के याचिकाकर्ता ने कोई कदम नहींं उठाए। उनकी भागीदारी किंगपिन के रूप में उनकी भूमिका को स्थापित करती है। "
कोर्ट का आदेश
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य है ।
अदालत ने आगे टिप्पणी की,
"हालांकि जांच पूरी होने में पर्याप्त समय लगेगा, फिर भी तथ्य यह है कि एक अधूरी चार्जशीट दायर की गई और जांच महीनों तक एक साथ जारी रह सकती है, याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को और बाधित नहीं किया जा सकता। इन कारकों को आगे बढ़ाए बिना मामले में जमानत दी जानी चाहिए। "
कोर्ट ने कहा कि
"पूरे साक्ष्य का विश्लेषण अभियुक्त के आगे के उत्पीड़न को सही नहीं ठहराता है और न ही इससे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त होने वाला है। मामले के गुणों पर टिप्पणी किए बिना मामले में जमानत देना बनता है। "
नतीजतन, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया; हालाँकि, अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को जेल से रिहा करने से पहले, वह जांच अधिकारी को अपना पासपोर्ट जमा करेगा, अगर पहले से ऐसा नहीं किया गया हो।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि मानव भारती विश्वविद्यालय के पूर्व-रजिस्ट्रार कृष्ण कुमार को भी एक अलग आदेश में बुधवार (18 नवंबर) को जमानत दे दी गई है।
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