"नाबालिग की सहमति का महत्व नहीं " : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले POCSO आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

Sharafat

13 Oct 2022 5:25 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की (16-17 वर्ष) से ​​बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को उसकी सहमति से शादी करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति को सहमति नहीं माना जा सकता।

    जस्टिस साधना रानी (ठाकुर) की खंडपीठ ने कहा कि भले ही नाबालिग ने अपना घर छोड़ दिया हो, शादी कर ली हो और उसकी सहमति से आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बना लिया हो, उसकी सहमति, नाबालिग की सहमति होने के कारण, ऐसी सहमति को महत्व नहीं दिया जा सकता।

    इस मामले में आरोपी (प्रवीन कश्यप) पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जमानत की मांग करते हुए आवेदक-आरोपी के वकील ने प्रस्तुत किया कि नियमानुसार सीआरपीसी की धारा 161 और धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान है कि वह एक सहमति देने वाली पक्षकार थी।

    आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता ने स्वयं अपना घर छोड़कर आरोपी के साथ रहना चुना और उन्होंने शादी कर ली और पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। हालांकि, अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि कोर्ट ने जोर देकर कहा कि घटना के समय लड़की बालिग नहीं थी।

    यह फैसला हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ द्वारा POCSO अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति और पीड़ित पत्नी (जो घटना के समय नाबालिग थी) ने आवेदक से शादी की थी। /आरोपी अपनी मर्जी से है और उसके साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है।

    जस्टिस मंजू रानी चौहान ने मामले को रद्द करते हुए कहा था,

    "मौजूदा मामले में शामिल अपराध के लिए अपराधियों को दंडित करना समाज के हित में है, हालांकि साथ ही पति अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा है। मामले में अगर पति को दोषी ठहराया जाता है और सामाजिक हित में सजा सुनाई जाती है तो पत्नी मुसीबत में पड़ जाएगी और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उनके कल्याण के लिए परिवार को बसाना भी समाज के हित में है।"

    मामले के बारे में यहां और पढ़ें:

    "अगर पति / आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो पीड़ित / पत्नी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले को खारिज किया

    इसी तरह इस साल अगस्त में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एक और पोक्सो मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि आरोपी व्यक्ति और पीड़ित पत्नी (जो घटना के समय नाबालिग थे) एक-दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में 'खुशी से' रह रहे हैं।

    इस साल फरवरी में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक POCSO आरोपी को जमानत दे दी थी , जो एक 14 साल की लड़की (पीड़ित) के बीच प्रेम प्रसंग के चलते भाग गया था। कोर्ट ने कहा कि वे दोनों भाग गए, एक मंदिर में शादी कर ली, और लगभग दो साल तक एक-दूसरे के साथ रहे इस दौरान लड़की ने एक बच्चे को जन्म भी दिया।

    जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने टिप्पणी की थी कि बच्चे को माता-पिता के प्यार और स्नेह से वंचित करना बेहद कठोर और अमानवीय होगा क्योंकि आरोपी और नाबालिग पीड़ित दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला किया।

    कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि पोक्सो अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसका इरादा उन संबंधों को अपने दायरे या सीमा के भीतर लाने का नहीं है, जो प्रकृति के मामले जहां किशोर या किशोर एक घने रोमांटिक संबंध में शामिल हैं।

    मामले के बारे में यहां और पढ़ें:

    पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य नौजवानों के बीच के रोमांटिक संबंधों को अपने दायरे में लाना नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    केस टाइटल - प्रवीण कश्यप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य [आपराधिक MISC। जमानत आवेदन संख्या - 36810/2022 ]

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 464

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