श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मथुरा कोर्ट में जमा की गई
Sharafat
25 May 2022 4:45 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश की प्रति मंगलवार को मथुरा कोर्ट में जमा की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश में मथुरा की स्थानीय अदालत को उसके समक्ष लंबित दो आवेदनों पर फैसला करने का निर्देश दिया गया है, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में चार महीने के भीतर दायर किये गए हैं।
आदेश की कॉपी वादी मनीष यादव द्वारा कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए मथुरा कोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में दावा किया गया है कि यह केशव देव मंदिर कटरा के 13.37-एकड़ परिसर के भीतर देवता के जन्मस्थान पर बनाया गया है।
लाइव लॉ से बात करते हुए याचिकाकर्ता यादव और उनके वकील दीपक शर्मा ने पुष्टि की कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल कर दी है और कोर्ट ने उन्हें 1 जुलाई को इसे पेश करने के लिए कहा है, जिस दिन वह मामले की सुनवाई करेगा।
जस्टिस सलिल कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश भगवान श्री कृष्ण विराजमान और एक अन्य की याचिका पर इस प्रकार देखते हुए जारी किया था,
"सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि उपरोक्त आवेदनों पर निर्णय लेने में कोई कानूनी बाधा न हो तो उपरोक्त आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लें।"
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण विराजमान के मित्र मनीष यादव ने मथुरा की जिला अदालत में दो अलग-अलग आवेदन दायर किए हैं [
नागरिक प्रक्रिया संहिता, आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत और आदेश 4-ए, नियम 1 के तहत ]। हाईकोर्ट ने इन दोनों आवेदनों को चार महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया है।
पहले आवेदन [आदेश 39, नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत दायर] में विवादित स्थान पर विरोधी पक्षों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य) में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की प्रार्थना की गई है।
वहीं दूसरी अर्जी [आदेश 4-ए, नियम 1 सीपीसी के तहत दायर] में मथुरा की जिला अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में दर्ज सभी मुकदमों को मिलाने और सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई है।
संबंधित समाचार में मथुरा की एक अदालत ने 19 मई को माना कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिज करने वाले दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। गौरतलब है कि पिछले साल भगवान केशव देव (भगवान कृष्ण) की ओर से मथुरा में कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और 13.37 एकड़ भूमि को देवता को हस्तांतरण के लिए दायर एक मुकदमे में दायर किया गया है।