इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से टिप्स लेने के लिए पेटीएम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले कोर्ट जमादार को सस्पेंड किया

Brij Nandan

1 Dec 2022 9:12 AM GMT

  • पेटीएम

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वकीलों से टिप्स लेने के लिए कोर्ट परिसर में पेटीएम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले जमादार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में एक अधिसूचना 29 नवंबर को रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा प्रकाशित की गई थी।

    चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को जस्टिस अजीत कुमार, जिनके साथ संबंधित अदालत जमादार जुड़ा हुआ है, से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, उसके बाद यह कार्रवाई की गई।

    इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है,

    "जस्टिस अजीत सिंह के दिनांक 29.11.2022 के पत्र, जिसमें न्यायालय जमादार, राजेन्द्र कुमार-1, कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई है, पर विचार करने के पश्चात् पारित मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 29.11.2022 के आदेश के अधीन 5098, बंडल लिफ्टर, कोर्ट परिसर में पेटीएम वॉलेट का उपयोग करने के लिए राजेंद्र कुमार- I, कर्मचारी संख्या 5098, बंडल लिफ्टर, जो उनके आधिपत्य के साथ कोर्ट जमादार के रूप में संलग्न है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।"

    अधिसूचना में आगे कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित न्यायालय जमादार इस न्यायालय के नजारत खंड से संबद्ध रहेंगे और अधोहस्ताक्षरी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे।

    अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें निलंबन अवधि के दौरान फाइनेंशियल हैंड बुक खंड 2 के भाग II से IV के मौलिक नियम 53 के प्रावधान के तहत निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा। भुगतान, इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार, पेशे और व्यवसाय में संलग्न नहीं है।


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