इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को 'कुत्ता' कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से किया इनकार
LiveLaw News Network
17 July 2022 10:21 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मुमताज मंसूरी के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) रद्द करने से इनकार कर दिया। मुमताज़ मंसूरी ने कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को 'कुत्ता' कहा था ।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस राजेंद्र कुमार-IV की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, हालांकि, इस तरह के अधिकार का विस्तार किसी भी नागरिक के खिलाफ गाली-गलौज या अपमानजनक टिप्पणी करने तक नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी नहीं है।
एफआईआर (जिसकी कॉपी लाइव लॉ के पास है) में लगाए गए आरोपों के अनुसार,, याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार के अन्य मंत्रियों के खिलाफ अपनी फेसबुक आईडी से "अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणी" (उन्हें कुत्ता कहते हुए) की गई थी।
इसके बाद मंसूरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देते हुए उन्होंने इसे रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा,
" प्रथम सूचना रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध के बारे में है। हमें इस तरह की एफआईआर रिपोर्ट रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है ... अधिकारियों को इस मामले में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी। जल्द से जल्द जांच पूरी करें।"
केस टाइटल - मुमताज मंसूरी बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य [आपराधिक MISC। रिट याचिका नंबर- 2020/7015]
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 322
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