राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक की मांग को लेकर नई याचिका दायर
Amir Ahmad
10 May 2025 11:08 AM IST

कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द करने और लंबित नागरिकता विवाद के निपटारे तक उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।
यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई, जिन्होंने चार दिन पहले ही राहुल गांधी की नागरिकता की CBI जांच की मांग करने वाली याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया था।
पीठ ने शिशिर को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि इस मामले में निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा है या नहीं।
अब दायर की गई नई PIL में यह प्रार्थना की गई कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए और उनका भारतीय पासपोर्ट निरस्त किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार वह भारतीय नागरिक नहीं हैं। साथ ही पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत उनके खिलाफ झूठी जानकारी देकर पासपोर्ट प्राप्त करने का आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की गई।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि यदि राहुल गांधी को विदेश यात्रा से नहीं रोका गया तो उनके भाग जाने और किसी अन्य देश में शरण लेने की संभावना है, जिससे भारतीय कानून की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
पूर्व याचिका में शिशिर ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर से राहुल गांधी का निर्वाचन प्रमाणपत्र रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कथित ब्रिटिश नागरिकता की जांच के लिए CBI जांच की भी मांग की थी।
शिशिर ने गृह मंत्रालय के विदेशी मामलों के प्रभाग को विस्तृत अभ्यावेदन भी भेजा था, जिसमें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2), नागरिकता नियम, 2009 के नियम 40(2) और अनुसूची III के अंतर्गत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का आग्रह किया गया था।
बता दें, नियम 40 केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति कब और कैसे भारत की नागरिकता के साथ-साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है।
पिछली याचिका खारिज हो जाने के बाद शिशिर ने यह नई याचिका इस आधार पर दाखिल की कि उन्होंने मामले में कुछ नए इनपुट एकत्र किए हैं और इस संबंध में यूके सरकार को ईमेल भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता का रिकॉर्ड मांगा है।
याचिका में आगे कहा गया कि उन्हें पता चला कि वर्ष 2022 में वीएसएस शर्मा (उत्तरदाता संख्या 14) द्वारा पहले ही यूके सरकार को इस बाबत अनुरोध भेजा जा चुका है। इसके बाद शिशिर ने शर्मा से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें कथित गोपनीय ईमेल साझा करने पर सहमति जताई।
PIL में आरोप लगाया गया कि इन गोपनीय ईमेल्स में यूके सरकार ने संकेत दिया कि उनके पास राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित रिकॉर्ड मौजूद हैं।