"वकील ने दुर्व्यवहार किया और न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दी": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मामला भेजा

SPARSH UPADHYAY

7 Dec 2020 3:05 PM GMT

  • वकील ने दुर्व्यवहार किया और न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मामला भेजा

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता के मामले को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को संदर्भित किया, जिस अधिवक्ता ने अदालत में दुर्व्यवहार किया और न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दी ।

    यह देखते हुए कि "अधिवक्ता अजय सिंह को यह नहीं पता कि उन्हें अदलात में किस तरह से बर्ताव करना है", न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने कहा,

    "उन्होंने (अधिवक्ता अजय सिंह) इस न्यायालय के बेंच सचिव को निर्देश दिया कि वह भारत के संविधान की पुस्तक न्यायालय को उपलब्ध कराए। उन्होंने न्यायालय में भारत के संविधान की पुस्तक नहीं लाई, हालांकि, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का उल्लेख किया, और यह पूछने पर कि बिना पुस्तक के वह न्यायालय की सहायता कैसे करेंगे, उन्होंने बताया कि COVID-19 महामारी के कारण, वह किताब नहीं लाये।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब न्यायालय ने उनसे उचित व्यवहार करने के लिए कहा, तो उन्होंने न्यायालय से कहा कि वह उसे बताए कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए।

    कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि एडवोकेट अजय सिंह ने लगातार कोर्ट से मामले में आदेश को पारित करने के लिए आग्रह किया ताकि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकें।

    पीठ ने कहा कि वकील का यह आचरण निंदनीय है क्योंकि मामले में कोर्ट में उसने दुर्व्यवहार किया और कोर्ट के प्राधिकार को चुनौती दी। इसके अलावा, न्यायालय ने इस मामले को यू.पी. बार काउंसिल और कोर्ट की एडवोकेट ऑन रोल कमेटी को संदर्भित किया कि वकील के कदाचार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

    कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर आदेश को कोर्ट की एडवोकेट ऑन रोल कमेटी और चेयरमैन, बार काउंसिल तक पहुंचाए। अदालत ने अध्यक्ष, यू.पी. बार काउंसिल से अनुरोध किया गया है कि "अजय सिंह, अधिवक्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के परिणाम के बारे में अदालत को अवगत कराएं।"

    केस का शीर्षक - पवन बनाम भारत संघ और 2 अन्य [WRIT - A No. - 2020 ऑफ़ 9520]

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