इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 के अवध बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर एल्डर कमेटी, रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

8 Oct 2021 2:37 AM GMT

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को हाल ही में संपन्न बार चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अवध बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया।

    न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ अधिवक्ता आनंद मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद 'अध्यक्ष' पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और एक वोट से चुनाव हार गए थे।

    नोटिस जारी करते हुए मामले को अब 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    त्रिपाठी ने पहले वोटों की पुनर्गणना की मांग करते हुए एसोसिएशन के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया था। हालांकि इसे एसोसिएशन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए उन्होंने अब चुनाव के परिणामों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2021 के अवध बार चुनावों का इतिहास कुछ हद तक जांचा-परखा है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकीलों के अनियंत्रित व्यवहार पर स्वत: संज्ञान लिया था, जो 14 अगस्त को होने वाला था।

    कोर्ट ने कहा था कि जब अधिवक्ता खुद को अनियंत्रित, अभद्र और अलोकतांत्रिक व्यवहार में शामिल करते हैं, यह संस्थान की छवि को खराब रूप से दर्शाता है।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त को अवध बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में अपना फैसला सुनाया और 25 सितंबर को चुनाव की तारीख तय की थी।

    न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने 14 अगस्त को हंगामे के बीच हुई पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करते हुए 25 सितंबर को चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए थे।

    इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त को चुनाव से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में अपने पहले के आदेश (दिनांक 24 अगस्त) को संशोधित करते हुए न्यायालय के 'नियमित प्रैक्टिशनर' (चुनाव लड़ने या अपना वोट डालना के उद्देश्य से) निर्धारित करने के मानदंडों में ढील दी थी।

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