इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के विवादित धार्मिक बयानों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

24 Dec 2021 1:44 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के विवादित धार्मिक बयानों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (जिसे अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाता है) के कथित विवादित बयानों के खिलाफ याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।

    महत्वपूर्ण रूप से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाता है) को सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित धार्मिक बयान देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिका में उन्हें पैगंबर मोहम्मद और पवित्र पुस्तक कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

    22 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यूपी सरकार के साथ-साथ रिजवी को भी नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।

    मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल 2022 को होगी।

    याचिका की पृष्ठभूमि

    याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद युसूफ उमर अंसारी ने एडवोकेट साहेर नकवी के माध्यम से दायर की है और यह आरोप लगाया है कि रिजवी लगातार मुस्लिम धर्म के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है।

    इसके अलावा, याचिका में सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिजवी के अभद्र भाषा और पोस्ट को हटाने की भी मांग की गई है और यह उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग करती है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे देश विरोधी काम कर रहे हैं।

    याचिका में महत्वपूर्ण रूप से, उनकी पुस्तक 'मोहम्मद' का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में कई विवादित बिंदुओं का उल्लेख किया है जो समाज की शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

    याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया के साथ-साथ कई प्लेटफॉर्म पर कई विवादित धार्मिक बयान भी दिए हैं।

    याचिका में यह दावा किया गया है कि रिज़वी एक आपराधिक दिमाग वाला व्यक्ति हैं और समाज के लिए असामाजिक तत्व हैं और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत 27 मामले दर्ज किए गए हैं।

    याचिका में कहा गया है,

    "अदालत के समक्ष विनम्र प्रार्थना है कि वह विवादित धार्मिक बयान देने से (उसे) रोके जो राष्ट्रीय-व्यापक या अंतर्राष्ट्रीय को नुकसान पहुंचा सकता है।"

    आगे कहा गया है कि जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में कुरान के बारे में कुछ भी बयान दिया है जो कि समाज के लिए उचित नहीं है क्योंकि कुरान एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तक है, इस पुस्तक पर कई इस्लामी व्यक्तियों का विश्वास है और दुनिया का प्रत्येक इस्लामी देश पूरी तरह से कुरान का पालन कर रहे हैं और कोई भी किताबों की सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उनके बयान से शांति और सद्भाव को खतरा है।

    संबंधित समाचार में, उत्तराखंड पुलिस ने गुरुवार को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जिन्हें पहले वसीम रिज़वी के नाम से जाना जाता था, और अन्य के खिलाफ 'धर्म संसद' यानी धार्मिक सभा में एक विशेष धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया था। दरअसल, धर्म संसद 17-19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया गया था।

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