इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जनवरी से अपने अधीनस्थ जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

10 Jan 2022 7:25 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हाल ही में वृद्धि के कारण कुछ दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय 10 जनवरी से इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायिक अधीनस्थ सभी न्यायालयों (ट्रिब्यूनल सहित) पर लागू होंगे।

    हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

    1. परिसर के उद्घाटन के पूर्व जिला न्यायाधीश संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सहायता प्राप्त कर दैनिक आधार पर संपूर्ण न्यायालय परिसर की पूर्ण सेनिटाइजेशन (सख्ती से चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसार) एवं सफाई सुनिश्चित करेंगे।

    2. इलाहाबाद में न्यायिक हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण निम्नलिखित मामलों को देखेंगे - 1) नए/लंबित मामले (यदि कोई हो) की स्वीकृति। 2) जमानत (लंबित / ताजा)। 3) अग्रिम जमानत (लंबित / ताजा)। 4) वाहन की रिहाई, छोटे-मोटे अपराधों के मामलों के निपटान से जुड़े मामले। 5) तत्काल निषेधाज्ञा मामले (लंबित/ताजा)। 6) सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने और निपटाने से संबंधित मामला। 7) जांच अधिकारी के आवेदनों का निपटान जैसे गैर जमानती मामला, सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत प्रक्रिया, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत विवरण। 8) विचाराधीन कैदी के संबंध में रिमांड/अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सख्ती से किया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। 9) जिन मामलों में साक्ष्य पूर्ण हैं, तर्कों को वस्तुतः सुना जा सकता है या लिखित निवेदनों पर विचार किया जा सकता है। 10) लंबित आदेश/निर्णय की सुपुर्दगी, यदि तर्क पहले ही पूरे हो चुके हैं। 11) कार्यालय का लंबित कार्य। 12) कोई अन्य तत्काल न्यायिक कार्य। 13) कोई अन्य प्रशासनिक कार्य।

    3. आपराधिक मामलों में संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा/कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    4. यदि संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय है कि जिला/बाहरी न्यायालय परिसर को COVID-19 के कारण एक विशेष अवधि के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए तो जिला न्यायालय/बाहरी न्यायालय को उक्त अवधि के लिए बंद किया जा सकता है।

    दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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