इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी से पहले पति के खिलाफ बलात्कार के 'झूठे' आरोपों पर एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

25 April 2022 11:35 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी से पहले पति के खिलाफ बलात्कार के 'झूठे' आरोपों पर एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला पर 10 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया। महिला ने बाद में आरोपी से शादी कर ली। हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करना याचिकाकर्ताओं पर शादी कराने के लिए दबाव बनाने का तरीका था।

    जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने कहा,

    "जांच एजेंसी और अदालतें वाली न्याय वितरण प्रणाली को व्यक्तिगत स्तर पर तय करने का साधन नहीं बनाया जा सकता है, खासकर जब हमारे देश में कानूनी प्रणाली पहले से ही मामलों के अधिक बोझ से जूझ रही है। इस तरह का दुरुपयोग स्थिति को और अधिक भ्रमित करने वाला है, जो कीमती समय बर्बाद कर रहा है। जांच एजेंसी और अदालतों दोनों को झूठे मामलों से निपटने में और इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक मामलों को भुगतना पड़ता है, इसलिए कथित पीड़िता और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।"

    कोर्ट ने आरोपी (अब याचिकार्ता का पति) द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया कि एफआईआर रद्द कर दी जाए।

    एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 452, 308, 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता-आरोपी ने शादी के वादे पर पहले याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, फिर शादी करने से इनकार कर दिया।

    हालांकि बाद में दोनों ने एक-दूसरे से शादी कर ली और मामले में समझौता कर लिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता-महिला (अब आरोपी की पत्नी) ने जांच अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने पहले याचिकाकर्ता और सलमान (आरोपी) के बीच दरार पैदा कर दी थी, इसलिए उसके द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द कर दी जाए।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    किए गए सबमिशन पर विचार करने और रिकॉर्ड के अवलोकन पर कोर्ट ने कहा कि अपने आवेदन में महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि सलमान और याचिकाकर्ता के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं थे और याचिकाकर्ता केवल सलमान से प्यार करती थी।

    कोर्ट ने इसे देखते हुए नोट किया कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली पूरी तरह से झूठी थी, इस प्रकार टिप्पणी की:

    "ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे आरोपों पर केवल याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई थी ताकि उसकी शादी को अंजाम दिया जा सके। इस तरह का दृष्टिकोण और स्पष्ट रूप से झूठी पहली सूचना रिपोर्ट कानून की प्रक्रिया के लिए सरासर दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।"

    इसलिए, रिट याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी और आधारहीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

    केस का शीर्षक - सलमान @ मोहम्मद सलमान और दो अन्य बनाम यूपी राज्य और दो अन्य [आपराधिक विविध। रिट याचिका नंबर - 2022 का 348]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 199

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