इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी करने, बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने की शर्त पर पोक्सो के आरोपी को जमानत दी

Brij Nandan

14 Oct 2022 9:36 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में नाबालिग लड़की (17 वर्ष) के साथ रेप मामले में पोक्सो आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह एक महीने की अवधि के भीतर उससे शादी करेगा और पत्नी को सभी अधिकार देगा। साथ ही बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेगा।

    जमानत देते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अभियोजक और उसके पिता के रुख को ध्यान में रखा, जिन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

    अदालत ने इस तथ्य को भी नोट किया कि लड़की ने पहले ही आरोपी आवेदक से एक बच्चे को जन्म दिया था।

    आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मार्च 2022 में अभियुक्त-आवेदक द्वारा अभियोक्ता को बहकाया गया था, तभी वह सिर्फ 17 वर्ष की थी। इसके बाद युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया।

    अदालत के समक्ष, अभियोक्ता ने अपने पिता के साथ प्रस्तुत किया कि यदि आरोपी-आवेदक को जमानत दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आरोपी-आवेदक हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार अभियोक्ता के साथ विवाह करेगा और शादी को पंजीकृत करवाएगा और आगे, वह अभियोक्ता और बच्चे को अपनी पत्नी और बेटी के रूप में सभी अधिकार देगा।

    आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि आरोपी-आवेदक अभियोक्ता से शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि वास्तव में, वे दोनों शादी करने के लिए भाग गए थे क्योंकि वे प्यार करते थे।

    उसने आगे कहा कि वह जेल से बाहर आते ही पीड़िता से शादी कर लेगा।

    अभियोक्ता और उसके पिता के रुख को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोक्ता ने पहले ही आरोपी आवेदक से एक बच्चे को जन्म दिया है, जो 10.04.2022 से जेल में है, और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना अदालत ने उसे जमानत देना उचित समझा।

    जमानत इस शर्त पर दी गई कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद, वह अभियोजन पक्ष के साथ रिहाई की तारीख से 15 दिनों के भीतर शादी करेगा और शादी करने की तारीख से एक महीने के भीतर उपयुक्त अधिकारी के समक्ष इसे पंजीकृत कराएगा। और वह अभियोक्ता और उसके बच्चे को पत्नी और बेटी के रूप में सभी अधिकार देगा।

    केस टाइटल - मोनू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी और 3 अन्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 10567 ऑफ 2022]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 465

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