इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को आरएसएस, भाजपा के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में जमानत दी

LiveLaw News Network

10 March 2022 4:24 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को आरएसएस, भाजपा के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में जमानत दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में जमानत दे दी।

    आजम खान के खिलाफ कथित तौर पर भाजपा, आरएसएस के खिलाफ अपने आधिकारिक लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग करके अपमानजनक बयान देने का एक मामला दर्ज किया गया था।

    यह देखते हुए कि खान फरवरी 2020 से जेल में है, उसके खिलाफ एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और ट्रायल कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में आगे की जांच और मुकदमे के उद्देश्य के लिए उसकी निरंतर हिरासत आवश्यक नहीं है और इसलिए, उन्हें जमानत दी गई।

    हालांकि, खान अपने खिलाफ दर्ज अन्य मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा।

    खान के खिलाफ मामला

    अनिवार्य रूप से, एक F.I.R. फरवरी 2019 में एक अल्लामा जमीर नकबी द्वारा खान के खिलाफ दायर किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने आरएसएस, बीजेपी और मौलाना सैय्यद कल्बे जव्वाद नकबी को बदनाम करने के उद्देश्य से अपने मंत्रिस्तरीय कार्यालय में बैठे हुए जानबूझकर कार्यालय के लेटर पैड पर अगस्त 2014 में कुछ पत्र लिखे और अपने हस्ताक्षर वाले एक कोरे कागज पर एक पत्र भी लिखा।

    आगे आरोप लगाया गया कि आवेदक के दबाव और हाई-एंड नेटवर्क द्वारा इसे राष्ट्रीय समाचार पत्र और विभिन्न टीवी राष्ट्रीय समाचार चैनलों में प्रकाशित किया गया। इसके खिलाफ धारा 505 (2) [वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान] के तहत एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संज्ञान लिया गया था।

    खान के वकील की प्रस्तुतियां

    अदालत के समक्ष, खान के वकील ने तर्क दिया कि कथित घटना वर्ष 2014 से संबंधित है, लेकिन एफ.आई.आर फरवरी 2019 में दर्ज किया गया था, यानी लगभग पांच साल बाद।

    आगे यह निवेदन किया कि एफ.आई.आर. सीआरपीसी की धारा 468 के तहत प्रदान की गई सीमा की सीमा के लिए पूरी तरह से अनभिज्ञता में दर्ज किया गया है। चूंकि आवेदक के खिलाफ आरोपित अपराधों में अधिकतम 3 साल तक की कैद होती है और इस तरह, धारा 468 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई सीमा अवधि तीन साल के अपराध के लिए केवल तीन साल तक है।

    यह भी तर्क दिया गया कि 5 मार्च, 2022 को, आवेदक के खिलाफ धारा 505 (2) आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। केवल और संबंधित न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है और इसलिए, यह मानते हुए भी कि आवेदक को धारा 505(2) आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो, क़ानून के अनुसार न्यायालय द्वारा उसे अधिकतम तीन साल जेल या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

    अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर पहले ही 87 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि 87 आपराधिक मामलों में से आवेदक को 84 मामलों में जमानत मिल चुकी है।

    नतीजतन, अदालत ने निर्देश दिया कि मोहम्मद आजम खान को संबंधित अदालत की संतुष्टि पर एक निजी बॉन्ड भरने और इसके ही समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए।

    केस का शीर्षक - मोहम्मद आजम खान बनाम द स्टेट ऑफ यू.पी

    केस उद्धरण:2022 लाइव लॉ (एबी) 105

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