इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को जमानत दी

LiveLaw News Network

2 Dec 2021 4:07 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को जमानत दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सलमान उर्फ अरमान चौधरी नाम के एक व्यक्ति को जमानत दी, जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को जान से मारने की धमकी दी थी।

    जमानत आवेदक ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है।

    उक्त कथनों के आधार पर जांच की गई और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को आवेदक से बरामद किया गया।

    इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 507 (एक गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी), 505 (1) (बी) [सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान] और आईटी की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत आवेदक के खिलाफ एक अपराध बनाया जा सकता है, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने उसे इस तथ्य के मद्देनजर जमानत दी कि वह 31 अगस्त, 2021 से जेल में है और यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि जमानत पर बढ़ा दिया जाता है, तो वह मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

    अदालत के समक्ष आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में निहित आरोपों के अनुसार धारा 506 और 507 के तहत एक अपराध बनाया गया है। हालांकि, यह मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाए जाने योग्य है और एक जमानती अपराध है, उसे जमानत दी जाए।

    यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में निहित आरोपों से कोई भी अपराध आईपीसी की धारा 505 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत नहीं बनता है।

    दूसरी ओर, एजीए ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति समाज के ताने-बाने के लिए खतरा है और चूंकि उसने देश के निर्वाचित प्रतिनिधि को धमकी दी है, इसलिए उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

    एजीए कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत अपराध जमानती अपराध हैं।

    कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिकी से प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत एक अपराध बनाया जा सकता है। दोनों प्रकृति में जमानती हैं। इस तथ्य के साथ कि आवेदक 31.08.2021 से जेल में है और यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है, तो मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है।

    केस का शीर्षक - सलमान @ अरमान चौधरी बनाम यू.पी. राज्य

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