इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी को जमानत दी

Brij Nandan

1 Sept 2022 11:33 AM IST

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी मोहम्मद सैफ अली को जमानत दी।

    कोर्ट ने पाया कि जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

    जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के वकील की दलीलों और अपराध की प्रकृति, सबूत और आरोपी की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने का आदेश दिया।

    लाइव लॉ द्वारा एक्सेस किए गए एफआईआर के अनुसार, सैफ पर ट्विटर पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके एक विशेष समुदाय (हिंदू) के खिलाफ जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है जो महिलाओं की पहचान और शील के खिलाफ थे।

    प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया ऐप, ट्विटर पर आरोपियों द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियां समाज में गलत संदेश दे रही हैं। इसके तहत सैफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 505(2), 509, 420 और आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे जून 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

    अब, वह इस मामले में जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख कर गया कि वह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

    प्राथमिकी में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के जवाब में कि उसने महिलाओं की शील के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा में ट्वीट किया, उसके वकील आफताब आलम ने तर्क दिया कि आवेदक ने कुछ बहुत ही आपत्तिजनक और उकसाने वाले ट्वीट्स के जवाब में ट्वीट किया था जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ ट्वीट किए गए थे।

    यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने जानबूझकर किसी समुदाय के खिलाफ ट्वीट नहीं किया था और उसने किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ ट्वीट नहीं किया था, इसलिए, आईपीसी की धारा 153-ए नहीं बनाया गया।

    अंत में, यह तर्क दिया गया कि चूंकि उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 06.06.2022 से जेल में बंद है, इसलिए, उसे जमानत पर रिहा किया जाए और वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

    अदालत ने टिप्पणी,

    "मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और मामले के मैरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना और शीर्ष कोर्ट द्वारा दाताराम सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में और एक अन्य ने (2018) 3 एससीसी 22 में निर्धारित जनादेश को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का विचार है कि आवेदक जमानत का हकदार है।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत की अनुमति दी।

    केस टाइटल- मो. सैफ अली बनाम यूपी राज्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 31532 ऑफ 2022]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 405

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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