इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'जय श्री राम' के नारे लगाने वालों को पीटने के आरोपी को जमानत दी

Sharafat

28 Jun 2022 5:00 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लोगों को पीटने के आरोपी एक व्यक्ति को सशर्त जमानत दे दी। इस व्यक्ति पर अन्य लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को पीटने का आरोप है जो 'जय श्री राम' का नारा लगाते हुए अपने घर लौट रहे थे।

    जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आरोपी (इरफान) को 50,000 रुपये के निजी मुचलका देने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा करने करने का आदेश दिया।

    अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार रात करीब आठ बजे शिकायतकर्ता/पीड़ित 'जय श्री राम' का नारा लगाते हुए अपने घर लौट रहे थे और तभी आवेदक पक्ष ने गाली-गलौज शुरू कर दी और इसका विरोध करने पर उन्हें ' तमंचा दिखाया और 'लोहे की छड़' और बैट से पीटा ।

    इसके तहत आरोपी इरफान पर आईपीसी की धारा 147, 148, 504, 307, 324 के तहत मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के समक्ष आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है और उसे वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है और आवेदक पक्ष को भी चोटें आई हैं।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि घायल और शिकायतकर्ता ने किसी भी आरोपी व्यक्ति पर विशिष्ट भूमिका होने का आरोप नहीं लगाया है और आरोपी व्यक्ति की एक सामान्य भूमिका थी।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद वह कानून से भाग सकता है और आवेदक 11 मार्च, 2022 से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की संभावना कम है।

    यह तर्क दिया गया कि यह समानता का मामला है क्योंकि अन्य सह-आरोपियों को पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

    इसे देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदक- इरफान को इस मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके और न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000 / के दो जमानतदार पेश करने पर आदेवक को रिहा किया जाए।

    केस टाइटल - इरफ़ान बनाम यूपी राज्य

    साइटेशन :

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