इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए आधार पर दायर दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और अनुमति दी
Brij Nandan
30 Jan 2023 2:41 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में नए आधार पर दायर दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और अनुमति दी।
जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने एक रजनीश चौरसिया को [सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने तक] अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर अन्य बातों के साथ-साथ मई 2022 में पहले शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
इसके साथ, पीठ ने एजीए द्वारा उठाए गए विवाद को खारिज कर दिया कि आवेदक की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी इस आधार पर कायम नहीं रखी जा सकती थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज बहादुर सिंह बनाम यूपी राज्य, 2022 लाइव लॉ (AB) 493 में के मामले में फैसला सुनाया कि दूसरी और लगातार अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।
राज बहादुर सिंह के मामले (सुप्रा) में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सीआरपीसी की धारा 438 केवल एक वैधानिक अधिकार है और अग्रिम जमानत देने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 से नहीं मिलती है।
बता दें, सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीआरपीसी की धारा 438 की व्याख्या, अनुच्छेद 21 को समाहित नहीं करती है, गलत है।
इसके अलावा, निर्णयों का उल्लेख करते हुए जिसमें यह देखा गया है कि धारा 438 सीआरपीसी अनुच्छेद 21 से जुड़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्याख्या शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य 1980 एआईआर 1632 आदि में घोषित शक्ति की व्यापक शर्तों के विपरीत थी।
पूरा मामला
अभियुक्त रजनीश चौरसिया ने अपनी पहली याचिका खारिज होने के बाद तत्काल दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, इस आधार पर कि असावधानी के कारण, यह अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था कि आईपीसी की धारा 386 के तहत अपराध जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जोड़ा गया था, 10 साल तक की सजा के लिए दंडनीय है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज बहादुर सिंह (सुप्रा) में निर्णय कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है क्योंकि यह सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीटी) एआईआर 2020 एससी 831 में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।
हालांकि एजीए ने दूसरी अग्रिम ज़मानत अर्जी के विचारणीयता का विरोध किया, हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि धारा 438 सीआरपीसी संविधान के अनुच्छेद 21 को समाहित करती है।
इसके अलावा, मामले की खूबियों पर अभियुक्त का बचाव करते हुए तर्क दिया कि एफआईआर दो दिन की देरी के बाद दर्ज किया गया था और प्राथमिकी में केवल चौरसिया के नाम का उल्लेख किया गया था और उनके पहले नाम का उल्लेख नहीं किया गया था।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक शिकायतकर्ता (जिन्हें साधारण चोटें आई हैं) के बारे में नहीं जानता है और जांच के दौरान, एफ.आई.आर. सही नहीं पाया गया और इसलिए,आईपीसी की धारा 364 और 392 हटा दिए गए और उस स्थान पर आईपीसी की धारा 342/386 पेश किए गए हैं।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-आरोपी अभिषेक राय, जिन पर प्राथमिकी में स्पष्ट विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है।
मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए और आरोप की प्रकृति पर विचार करते हुए और कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के साथ-साथ आवेदक द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग के साथ कि वह जांच में सहयोग करेगा, अदालत ने पाया कि वह सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने तक अग्रिम जमानत का पात्र है।
इस संबंध में, कोर्ट ने अनुराग दुबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2022 लाइवलॉ (एबी) 444 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान दिया। , जिसमें कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच ने कहा है कि नए आधार पर दूसरी अग्रिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।
आवेदक के लिए वकील: विनय कुमार वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, कामिनी कुमारी ओझा, नीरज पांडे, सुरेंद्र सिंह
विरोधी पक्ष के वकील: जी.ए.
केस टाइटल- रजनीश चौरसिया उर्फ रजनीश चौरसिया बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य [आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 CR.P.C. संख्या – 31 ऑफ 2023]
केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 42
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