कोविड के कारण हो रही मौतेंः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जनहित याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

29 April 2021 10:38 AM GMT

  • कोविड के कारण हो रही मौतेंः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जनहित याचिका खारिज की

    कोविड-19 महामारी के बीच पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'टीम -11' और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।

    जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस राजीव सिंह की डिवीजन बेंच ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद में डिवीजन बेंच से समक्ष आवेदन पत्र स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दी, जो राज्य में कोविड प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर पहले ही सुनवाई कर रही है। ( In-Re क्वारंटीन सेंटर में अमानवीय स्थिति ...)।

    "मामला सब-ज्यूडिस है और यह अदालत उस स्थिति की निगरानी कर रही है, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने भी राहत की प्रार्थना की है ... वर्तमान पीआईएल में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह, तदनुसार, सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

    हालांकि, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को उचित आवेदन के साथ उपरोक्त PIL No.574 of 2020 के साथ आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।"

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वह प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी से इनकार, लापरवाही, और कुप्रबंधन के कारण दुखी है।

    "उत्तरदाता इलाज करने और उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति और विशेष रूप से लखनऊ जिले के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में विफल रहे हैं। उत्तरदाता मौजूदा महामारी की स्थिति में रोगियों को दवाइयां, ऑक्सीजन, उचित उपचार, अस्पतालों में बिस्तर, और वेंटिलेटर आदि प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण यूपी और विशेष रूप से लखनऊ में बड़ी संख्या में मौते हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में उत्तरदाताओं पर भी मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।"

    सा‌‌थ ही यह प्रार्थना की गई थी कि संबंधित अधिकारियों को ऑक्सीजन, बिस्तर और अस्पताल में अन्य चिकित्सा सेवाओं सहित आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्देश दिया जाए। इसके अलावा, राज्य की लापरवाही के कारण मरने वाले मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

    सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान जनहित याचिका दायर करने के लिए अपनी साख और लोकस का खुलासा नहीं किया है और आगे कहा है कि 'In-Re, क्वारंटीन सेंटर में अमानवीय स्थितियां ...' शीर्षक के मामले में, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की एक समन्वयक पीठ ने विस्तृत निर्देश पारित किया है जिसमें याचिकाकर्ता की शिकायत का ध्यान रखा जा रहा है और मामला अभी भी सब-ज्यूडिश है।

    न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकस के संबंध में एक हलफनामा दायर किया है, हालांकि, राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के दूसरे चरण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है।

    केस टा‌इटिल: पाल सिंह यादव बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया और अन्य संघ।

    प्रतिनिधित्व: अधिवक्ता प्रथम सिंह और सीएस पांडे (याचिकाकर्ता के लिए); वरिष्ठ वकील / एएसजी एसपी सिंह, साथ में एडवोकेट पुष्पिला बिष्ट (यूनियन ऑफ इंडिया के लिए), अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील एचपी श्रीवास्तव (राज्य के लिए)

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