इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चैत्र नवरात्रि के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने के यूपी सरकार के सर्कुलर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

Brij Nandan

3 May 2023 4:47 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चैत्र नवरात्रि के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने के यूपी सरकार के सर्कुलर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के 10 मार्च के सर्कुलर को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मार्च 22 से शुरू होने वाले नवरात्रि पूजा और रामनवमी त्योहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता (प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपये) प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

    चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कहा,

    "ये शासनादेश राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न विकास कार्यों,राज्य सरकार के अन्य विभागों, विभिन्न मंदिरों एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के प्रचार-प्रसार हेतु जारी पाया गया है। किसी पुजारी को या किसी भी मंदिर में गतिविधियों से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए कोई राशि देय नहीं पाई गई है।“

    पीठ ने उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के 22 मार्च के आदेश को भी ध्यान में रखा जिसमें उसने यूपी सरकार के इसी सर्कुलर को चुनौती देने वाली एक समान याचिका को खारिज कर दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा,

    "इस मामले में एक समन्वय पीठ ने पहले ही एक दृष्टिकोण ले लिया है, हमें एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कोई बाध्यकारी तर्क नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान तथ्यों में एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता हो सकती है।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या राज्य द्वारा की गई कार्रवाई (जिसे उन तथ्यों में चुनौती दी जा सकती है) संविधान की मूल संरचना के एक अविच्छेद्य अंग के रूप में धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देने वाली संवैधानिक योजना के साथ गलत है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि 22 मार्च के अपने आदेश में, समन्वय पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक ही कसौटी लागू की थी कि सरकारी आदेश किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि के पक्ष में प्रभाव का कारण नहीं बनता है।

    कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य नागरिकों से एकत्र किए गए करों/राजस्व में से कुछ पैसा किसी धार्मिक संप्रदाय को कुछ सुविधाएं या सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च करता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत उल्लंघनकारी नहीं होगा।

    कोर्ट ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक "धार्मिक गतिविधि" के बीच एक विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बनाए रखने या प्रचार करने और धार्मिक समारोहों में कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा की गई "धर्मनिरपेक्ष गतिविधि" के बीच अंतर मौजूद है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि, विवादित सरकारी आदेश के खंड 9 के अनुसार, सरकारी आदेश के तहत अपेक्षित कुल व्यय 1,00,000/- राज्य के प्रति जिले के हिसाब से 75,00,000/- रुपये रुपये से अधिक नहीं है। कलाकारों की कुल संख्या के बावजूद बिना किसी निश्चित दर पर कलाकारों को भुगतान पर खर्च किया जाना है।

    बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "रिट याचिका में किए गए किसी और खुलासे के अभाव में, यह राशि बहुत कम या महत्वहीन हो सकती है।"

    याचिकाकर्ता के वकील: अखिलेश कुमार गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता

    प्रतिवादी के वकील: अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल, अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील ए.के. गोयल और सरकारी वकील आकांक्षा शर्मा

    केस टाइटल - राजीव कुमार यादव बनाम यूपी स्टेट और 3 अन्य [पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नंबर - 2023 का 699]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 142

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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