'उसे काउंसलिंग की आवश्यकता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय छात्रा के साथ रेप के मामले में आरोपी किशोर को जमानत देने से इनकार किया

Brij Nandan

23 Nov 2022 5:41 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    8 साल की बच्ची (उसकी छात्रा) से कथित तौर पर बलात्कार करने वाले एक धार्मिक शिक्षक किशोर को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा कि उसे न केवल अपनी बेहतरी के लिए बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी मनोचिकित्सकों/विशेषज्ञों की काउंसलिंग की आवश्यकता है।

    जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा,

    "उन्हें सुधारात्मक और पुनर्वास प्रकृति की सेवाओं को विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि वह खुद के साथ-साथ जनता के लिए भी खतरा पैदा किए बिना आगे बढ़ सकें और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।"

    पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की क्योंकि यह नोट किया कि आरोपी/किशोर पीड़िता का धार्मिक शिक्षक था और उसे आचरण के सामान्य नैतिक मानकों से भी अधिक होना चाहिए था।

    अदालत ने पीड़िता द्वारा झेले गए आघात पर ध्यान देते हुए आगे टिप्पणी की,

    "एक व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी क्योंकि वह अपने माता-पिता पर भरोसा कर सकती थी, उसका यौन उत्पीड़न किया। उसका रक्तस्राव हुआ और हाइमन पेरिनेम भी फट गया। उसके लिए पेशाब करना मुश्किल हो गया और पीड़िता के साथ-साथ उसके परिवार को हुए आघात और सदमा को आसानी से समझा जा सकता है।"

    पीड़िता पर किए गए हिंसक यौन हमले को देखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि किशोर को 'गहन परामर्श' की आवश्यकता है। साथ ही अदालत ने उसे यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि किशोर को परामर्श सेवाएं निगरानी गृह/बाल देखभाल संस्थान के बाहर प्रभावी ढंग से प्रदान नहीं की जा सकतीं।

    पीठ ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे गहन परामर्श की वास्तविक आवश्यकता है। ऐसी सेवा अवलोकन गृह/बाल देखभाल संस्थान के बाहर प्रभावी ढंग से प्रदान नहीं की जा सकती है। अपने सर्वोत्तम हित के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज के हित की सेवा करें। मेरे विचार में, उसे उसी वातावरण में गिरने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए जिसके वह उत्पाद हैं। उसे परामर्श की सख्त आवश्यकता हो सकती है। ऐसे किशोरों को पेशेवरों की निरंतर निगरानी में रखा जाना चाहिए।"

    पूरा मामला

    कोर्ट किशोर न्याय बोर्ड, कासगंज के एक आदेश को चुनौती देने वाले किशोर की ओर से दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका और आईपीसी की धारा 376AB, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5,6 के तहत दर्ज बलात्कार के मामले में जमानत देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश, (POCSO) अधिनियम, कासगंज (किशोर न्याय बोर्ड के आदेश की पुष्टि करते हुए) के एक आदेश को चुनौती दे रहा था।

    उसे शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मामले में फंसाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी 9 वर्षीय बेटी का किशोर ने यौन उत्पीड़न किया है, जो कि उसका धार्मिक शिक्षक है।

    उसकी मेडिकल जांच में उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले जिससे खून निकल रहा था। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज अपने बयान में, उसने वही बातें बताईं और प्राथमिकी में निहित आरोपों की पुष्टि की।

    किशोर न्याय बोर्ड और विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो) अधिनियम, कासगंज दोनों ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया, तो न्याय का उद्देश्य पराजित हो जाएगा।

    कोर्ट ने शुरुआत में जेजे बोर्ड और पॉक्सो कोर्ट के आदेशों से सहमति जताते हुए 'एक्स' माइनर बनाम यूपी राज्य [आपराधिक संशोधन संख्या 1195 ऑफ 2022] के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें अपराध की गंभीरता के साथ-साथ मामले की खूबियों का पर्याप्त महत्व हो सकता है, जब न्यायालय को एक राय बनानी होगी कि क्या मामला अपवाद के अंतर्गत आता है, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 (1) के प्रावधान के तहत परिकल्पित है।

    नतीजतन, किशोर को गहन परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, न्यायालय ने उसे न्याय के सिरों को पराजित होने से रोकने और हितकारी अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "उसे कड़ी निगरानी में ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाना चाहिए और अधिनियम की योजना के तहत उपलब्ध सुधारात्मक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल - X (किशोर) बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [आपराधिक पुनरीक्षण संख्या – 2521 ऑफ 2022 ]

    केस साइटेशन: 2022 लाइवलॉ 498

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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