इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट से रेप के आरोपी हाईकोर्ट वकील की जमानत याचिका खारिज की

Brij Nandan

27 May 2022 11:58 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट से रेप के आरोपी हाईकोर्ट वकील की जमानत याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को एक हाईकोर्ट के वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर लंबे समय तक एक लॉ स्टूडेंट का यौन और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है।

    एडवोकेट-आरोपी राजकरण पटेल के खिलाफ आरोपों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने इस प्रकार देखा,

    "अभियोक्ता आवेदक के कार्यालय में जूनियर थी। आरोप लॉ प्रैक्टिस करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ है और आरोपी एक महान पेशे में शामिल एक व्यक्ति है। एक वकील का कार्यालय कानून की अदालतों से कम सम्मानित नहीं है।"

    क्या है पूरा मामला?

    हाईकोर्ट एडवोकेट पटेल और एक सिपाही लाल शुक्ला के खिलाफ कानून के छात्र / पीड़ित के पिता द्वारा आईपीसी की धारा 366 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उनकी 20 वर्षीय बेटी को बहकाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी बेटी पटेल (वर्तमान आवेदक) के साथ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी।

    बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376, 354-ए, 328, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोक्ता ने सीआरपीसी की धारा 161 सीआरपीसी और 164 के तहत दर्ज अपने बयानों में आरोप लगाया था कि आवेदक / अधिवक्ता ने प्रारंभिक चरण में उसका शोषण किया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया।

    उसने उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया जिनके तहत उसे धमकाया जा रहा था और उसका शोषण किया जा रहा था।

    तर्क

    अपने बचाव में, आरोपी वकील ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में अभियोक्ता द्वारा सुधार किया गया था। जैसा कि उसका बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोक्ता ने कहा था कि उसने चार बार गर्भपात किया था, लेकिन उक्त आरोप के संबंध में कोई सबूत नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया कि वह एक बालिग है, अपने स्वयं के संस्करण के अनुसार, एक वकील के साथ हाईकोर्ट में आती थी और उसके साथ काम कर रही थी और इस तरह कानूनी कार्यवाही के ज्ञान में थी और वह अपने संस्करण को बदलती और सुधारती रही।

    दूसरी ओर, राज्य और हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति के वकील का तर्क है कि आवेदक ने एक वकील के रूप में पने कार्यालय और अदालतों के माध्यम से कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने के बहाने एक लड़की का शोषण किया, जो कानून की छात्रा थी।

    आगे यह तर्क दिया गया कि पीड़िता ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया था जिनके तहत उसे धमकाया जा रहा था और उसका शोषण जारी रखा गया था। जहां तक शारीरिक हमले का सवाल है, डॉक्टर को उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं जो उसके बयान से मेल खाते हैं।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    अदालत ने नोट किया कि जमानत आवेदक के खिलाफ आरोप यौन उत्पीड़न और अभियोक्ता पर शारीरिक हमले के हैं जो काफी लंबे समय तक जारी रहा था और आवेदक के खिलाफ उसके द्वारा शिकायत में सीआरपीसी की धारा 161 और धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयानों में उसके द्वारा विस्तार से बताया गया था।

    कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि आवेदक को झूठा क्यों फंसाया जा रहा है।

    कोर्ट ने जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया,

    "अन्य आरोपी व्यक्तियों की जांच लंबित है और राज्य के वकीलों और हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति के पैनल वकील की जांच को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में होने की आशंका नहीं की जा सकती है, इस स्तर पर खारिज किया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है, इसलिए, जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाता है।"

    केस टाइटल - राजकरण पटेल बनाम यू.पी. राज्य [Criminal MISC.Bail Application No. 48511 of 2021]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 261

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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