इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज को आपत्तिजनक संदेश भेजने और स्टॉकिंग करने के आरोपी वकील को अवमानना नोटिस जारी किया
Sharafat
18 April 2023 8:30 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि एक महिला न्यायिक अधिकारी के फेसबुक अकाउंट पर स्टॉकिंग करने और आपत्तिजनक और परेशान करने वाले संदेश भेजने और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा महिला न्यायाधीश द्वारा स्वयं दायर की गई याचिका पर आरोपी / एडवोकेट को जिला अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लगभग एक महीने बाद यह आदेश पारित किया गया।
इस मामले में एक अभय प्रताप शामिल है, जो महाराजगंज अदालत में प्रैक्टिस करने वाला एक वकील है , जिस पर उसी जिले में पदस्थ एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेटमहिला न्यायिक अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि वकील उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजे और उसने आवेदक के फेसबुक अकाउंट पर संदेशों के माध्यम से कुछ टिप्पणियां भी कीं।
अवमानना करने वाले को संबंधित अधिकारी द्वारा रोके जाने के बाद वह न्यायिक अधिकारी के कोर्ट में आने लगा और बिना किसी काम के उसके कोर्ट में बैठकर उसे लगातार देखता रहता।
समय बीतने के साथ न्यायिक अधिकारी के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना और सौंपे गए काम को करना मुश्किल हो गया और इसलिए कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर, न्यायिक अधिकारी ने आरोपी वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और आईपीसी की धारा 186, 228, 352, 353, 354, 354-डी, 506, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया।
नतीजतन, वकील को 23 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया, हालांकि, उसे सत्र न्यायाधीश ने 17 दिसंबर, 2022 को जमानत दे दी थी। जमानत आदेश को चुनौती देते हुए पीड़िता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने पिछले महीने याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायालय की रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह आपराधिक अवमानना का स्वत: संज्ञान लेने के लिए मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखे।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विनोद दिवाकर की एक खंडपीठ ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया और पीठ ने पाया कि अवमानना का कार्य प्रथम दृष्टया आपराधिक है। अवमानना अधिनियम की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) में संदर्भित है।
नतीजतन, अदालत ने अभियुक्त-अवमाननाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, जो कि प्राधिकार और प्रतिष्ठा को बदनाम करने और कम करने के लिए है।
इसके साथ ही मामले को नोटिस तामील होने के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि 20 मार्च, 2023 को जमानत रद्द करने के आवेदन में अदालत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भी नोटिस के साथ भेजी जाए।
केस टाइटल - रे बनाम अभय प्रताप [अवमानना आवेदन (आपराधिक) नंबर - 8/2023
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