इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता के लिए सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

30 July 2021 5:25 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता के लिए सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कोर्ट के विभिन्न अनुभागों की गतिविधियों पर "नियंत्रण और निगरानी" रखने और बेहतर अदालत प्रबंधन के साथ-साथ कामकाज में पारदर्शिता के लिए कोर्ट रूम के सभी अनुभागों में सीसीटीवी लगाने पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया है।

    न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को 7 दिनों के भीतर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने संयुक्त रजिस्ट्रार (स्टाम्प रिपोर्टिंग, क्रिमिनल) को तलब करने के बाद यह निर्देश जारी किया कि कैसे उन्होंने एक मामले में केवल तीन दोषों के संबंध में एक नोट बनाया है;

    -अभिसाक्षी का आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं दिया गया

    -वकालतनामा पर गवाहों का हस्ताक्षर आवश्यक

    - उचित एफिडेविट नहीं दिया गया

    कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प रिपोर्ट में यह नोट नहीं किया गया कि आवेदक ने किसी भी दस्तावेज की टाइप की हुई कॉपी दाखिल नहीं की है और दस्तावेज आवेदक द्वारा दाखिल किए गए हैं, लेकिन अनुलग्नक सुपाठ्य नहीं हैं।

    संयुक्त रजिस्ट्रार ने इस पर कहा कि उनके सेक्शन में गलती हुई है।

    कोर्ट ने देखा कि यह कोई छोटी गलती नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे इस कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हुआ है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथम दृष्टया पक्षकारों और स्टाम्प रिपोर्टर के बीच सांठगांठ के संकेत हैं जो जानबूझकर ऐसी बड़ी अनियमितताओं / दोषों की अनदेखी कर रहे हैं।"

    कोर्ट द्वारा उपरोक्त निर्देश जारी करते हुए ज्वाइंट रजिस्ट्रार (स्टाम्प रिपोर्टिंग, आपराधिक) के अनुरोध पर आवेदक के अधिवक्ता को दस्तावेजों की टाइप की गई प्रति प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया।

    केस का शीर्षक - प्रबोध नंद गिरी एंड तीन अन्य बनाम यू.पी. राज्य एंड अन्य

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