इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 40 साल बाद हत्या के दोषी की अपील को अनुमति दी, दोषसिद्धि खारिज की

LiveLaw News Network

26 Feb 2022 8:08 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 40 साल बाद हत्या के दोषी की अपील पर सत्र न्यायालय का आदेश खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल अधिकारियों को दोषी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विवेक वर्मा की पीठ मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 को 1982 में रिंगू पासी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उन्नाव द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 34 और धारा 404 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

    पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष ठोस, सत्य और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है।

    पीठ ने कहा,

    "मौजूदा मामले में 'सच हो सकता है' और 'सच होना चाहिए' के ​​बीच की दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा कानूनी, विश्वसनीय और अभेद्य साक्ष्य जोड़कर कवर नहीं किया गया... हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें अपीलकर्ता नंबर दो रिंगू पासी संदेह के लाभ का पात्र है।"

    सत्र न्यायालय के समक्ष 11 आरोपी थे। इसने नौ आरोपियों को बरी कर दिया और वर्तमान दो अपीलकर्ताओं (बाबू पासी और रिंगू पासी) को उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

    अपील के लंबित रहने के दौरान बाबू पासी की वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई, इसलिए वर्तमान अपील का निर्णय केवल रिंगू पासी के लिए किया गया।

    मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर बहुत परामर्श और विचार-विमर्श के बाद दर्ज की गई थी। वकील ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक महत्वपूर्ण गवाह की परीक्षा इस मामले के लिए घातक है। आगे यह तर्क दिया गया कि मृतक और आरोपी व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के बीच पूर्व दुश्मनी को देखते हुए झूठा फंसाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

    दूसरी ओर, राज्य ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि चूंकि एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है, इसलिए निराधार आरोप की संभावना कम से कम है। वकील ने आगे कहा कि चश्मदीद गवाहों के सबूतों को अन्य ओकुलर और दस्तावेजी सबूतों द्वारा समर्थित किया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा इसकी सही जांच की गई और इसकी सराहना की गई।

    जांच - परिणाम

    अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए तीन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को यह कहते हुए खारिज करते हुए कहा कि उनकी गवाही अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

    यह नोट किया गया कि नौ अन्य सह-आरोपियों को निचली अदालत ने सभी मामलों में स्पष्ट रूप से बरी कर दिया था।

    पीठ ने कहा,

    "जैसा कि पहले कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इन नौ बरी किए गए व्यक्तियों को बरी करने को चुनौती नहीं दी।"

    कोर्ट ने आगे नोट किया कि पक्षकारों के बीच लंबे समय से दुश्मनी प्रतीत होती है, इसलिए आरोपी/अपीलकर्ताओं को आपराधिक मामले में झूठा फंसाने जैसे कि वर्तमान मामले से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दो नैसर्गिक गवाहों से पूछताछ न करने के संबंध में अपीलकर्ताओं के प्रस्तुतीकरण पर भी सहमति व्यक्त की।

    कोर्ट ने कहा,

    "वे सबसे स्वाभाविक और सक्षम गवाह हैं। वे वास्तव में तथ्यात्मक स्कोर पर अत्यधिक प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए उनकी जांच नहीं की गई। यह अभियोजन का मामला भी नहीं है कि उनके सामने इसे उद्धृत नहीं किया गया, क्योंकि उनके साक्ष्य दोहराव या साक्ष्य की पुनरावृत्ति होते या ऐसी आशंका थी कि वे अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते। किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में हम मानते हैं कि इसने अभियोजन का मामला प्रभावित किया है।"

    बेंच ने सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य [1957 एआईआर 637] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    इस मामले में कोर्ट ने कहा,

    "ऐसा हो सकता है कि गोपाल सिंह ने हमारे सामने आग्रह किया कि दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन की कहानी में सच्चाई का एक तत्व है। गोपाल सिंह ने तर्क दिया कि समग्र रूप से अभियोजन की कहानी सच हो सकती है, लेकिन 'हो सकता है' के बीच सच हो' और 'सच होना चाहिए' के लिए अनिवार्य रूप से एक लंबी दूरी है, इसलिए इस पूरी दूरी को कानूनी, भरोसेमंद और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा कवर किया जाना चाहिए।"

    तथ्यों के वर्तमान सेट पर कानून के पूर्वोक्त प्रस्ताव को लागू करते हुए न्यायालय ने संतुष्ट जताते हुए कहा कि कि आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है, इसलिए वर्तमान अपील की अनुमति दी गई। सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया गया और आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

    केस शीर्षक: बाबू पासी उर्फ ​​बाबू लाल पासी और एक अन्य बनाम यू.पी. राज्य।

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