इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी लॉटरी ऑफर, फोन कॉल घोटाले आदि के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

23 April 2022 5:35 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी लॉटरी ऑफर, फोन कॉल घोटाले आदि के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा देने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य के पुलिस महानिदेशक से धोखाधड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई कार्रवाई के संदर्भ में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। इन धोखाधड़ी की गतिविधियों में धोखेबाज़ लोग/संगठन आम लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए लॉटरी और पुरस्कार के फर्जी प्रस्तावों को लेकर उन्हें फोन करते हैं।

    जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने 30 जून, 2021 को जारी न्यायालय के आदेश के अनुसार डीजीपी द्वारा दायर एक हलफनामे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

    उसी आदेश में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किया था:

    "पुलिस महानिदेशक, यूपी, लखनऊ कठोर अपराधियों के इस व्यापक रैकेट का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे, जो धोखाधड़ी के जरिए निर्दोष नागरिकों को लोन का लालच या लकी ड्रा के बारे में आकर्षक प्रस्तावों देकर लुभा रहे हैं, ताकि इस कठिन समय में उनकी जेब से मेहनत की कमाई निकाली जा सके। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तुरंत जिला पुलिस प्रमुखों को इस तरह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सर्कुलर जारी करेंगे।"

    अब दो मार्च, 2022 को कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक, यू.पी. लखनऊ को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि उक्त आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

    इसके अनुसरण में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल द्वारा 9 मार्च, 2022 को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि उन्होंने न्यायालय के आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया।

    गौरतलब है कि कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर किए गए व्यक्तिगत हलफनामे को पढ़ने से पता चलता है कि यह किसी सरकारी एजेंसी या शैक्षणिक निकाय को दी गई रिपोर्ट है, जो आम तौर पर कानून और व्यवस्था की समस्या के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में है।

    अदालत ने आगे जोड़ा,

    "पुलिस महानिदेशक ने इस न्यायालय के दिनांक 30.06.2021 के आदेशों के अनुपालन में जो कुछ किया है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है कि उस आदेश का कोई संदर्भ नहीं है; दूसरा, किसी का कोई उल्लेख नहीं है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी किया जा रहा है; और अंत में धोखेबाजों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक ने दृढ़ता से क्या किया है, इसके बारे में किसी भी सामग्री के साथ कोई विवरण नहीं है। "

    इसके साथ ही अदालत ने अब डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर 28.04.2022 तक अपेक्षित व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल, 2022 को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस शीर्षक - कुलदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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