इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य भर में लावारिस मरीजों के मेडिकल उपचार के लिए की गई व्यवस्था, आवंटित बजट को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया

Sharafat

6 Nov 2023 3:00 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य भर में लावारिस मरीजों के मेडिकल उपचार के लिए की गई व्यवस्था, आवंटित बजट को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह लावारिस/परित्यक्त रोगियों के प्रभावी चिकित्सा उपचार के लिए की गई व्यवस्था और उसके द्वारा आवंटित बजट का विवरण निर्दिष्ट करे, जो जनता या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक-उत्साही के ध्यान में आता है।

    जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने ऐसे लावारिस मरीजों के चिकित्सा उपचार के संबंध में ज्योति राजपूत द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया ।

    अदालत के समक्ष राज्य-प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील अनुपमा सिंह ने बताया कि एक लावारिस मरीज का वर्तमान में लखनऊ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी देखभाल की जा रही है।

    हालांकि, पीठ के सवाल पर एसीएससी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि राज्य के अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए कोई बजट और इलाज के लिए कोई विशिष्ट स्थान चिन्हित है या नहीं।

    इस पर, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसे रोगियों के इलाज के लिए ऐसी कोई सुविधा बनाई गई है तो संबंधित अधिकारियों को रोगी को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता लेनी चाहिए जहां उसका इलाज किया जाता है। सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके।

    न्यायालय ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों के लिए किए गए बजटीय आवंटन के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश मांगे।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    “ जिन अस्पतालों में इस तरह के उपचार की पेशकश की जाती है, उन्हें प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि जहां भी लावारिस / परित्यक्त रोगियों के मामले जनता या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक-उत्साही व्यक्ति के ध्यान में आएं, आवश्यक सिस्टम लागू किया जाए ताकि प्रभावी सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे मरीजों का समय पर इलाज किया जाए।''

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मामले को नए मामलों की सूची में 7 नवंबर, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए।

    न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस आदेश की एक प्रति सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूपी, लखनऊ को भेजी जाए।

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