इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत तरीके से शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए शपथ आयुक्त को निलंबित किया, अदालत की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्तियों को दोबारा नियुक्त न करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

19 March 2024 11:32 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत तरीके से शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए शपथ आयुक्त को निलंबित किया, अदालत की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्तियों को दोबारा नियुक्त न करने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शपथ आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अभिसाक्षी के हस्ताक्षर और अधिवक्ता द्वारा उचित पहचान के बिना शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

    शपथ आयुक्तों के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा,

    “यह पाया गया है कि नियुक्त किए जा रहे शपथ आयुक्त व्यावसायिकता के मानक को बनाए नहीं रख रहे हैं और शपथ पत्र में अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना शपथ पत्र निष्पादित कर रहे हैं। पिछले मौकों पर मामले को सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था, हालांकि, संदर्भ के बावजूद, यह सूचित किया गया है कि पिछले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सक्षम प्राधिकारी की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप शपथ आयुक्तों को अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना शपथ पत्र निष्पादित करने में प्रोत्साहन मिल रहा है।

    अदालत के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें शपथकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे लेकिन शपथ आयुक्त, कमलेश सिंह द्वारा विधिवत शपथ ली गई थी।

    न्यायालय ने कहा कि शपथ आयुक्तों की नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के अध्याय IV नियम 1 के तहत की गई थी और उनका आचरण अस्वीकार्य था। न्यायालय ने आगे दर्ज किया कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री शपथ आयुक्त का नियंत्रण लेने में असमर्थ थी और ऐसी कार्रवाइयां दोहराई जा रही थीं।

    चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, जस्टिस चौहान ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री में दायर सभी हलफनामों की जांच की जाएगी और इस संबंध में दोषों की सूचना दी जा सकती है।

    “रजिस्ट्री द्वारा पाई गई किसी भी खामी को दूर करने के लिए संबंधित वकील को एक अवसर दिया जाएगा। जहां रजिस्ट्री द्वारा दिए गए समय के भीतर संबंधित वकील द्वारा दोषों को दूर नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त हलफनामे को रजिस्ट्रार जनरल या उनके द्वारा नामित किसी रजिस्ट्रार द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। यदि, रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोष पर वकील द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो आपत्ति रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त की जाएगी और संबंधित न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।"

    न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "शपथ आयुक्तों के कामकाज के कारण न्याय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप न हो।"

    अदालत ने निर्देश दिया कि भविष्य में, किसी भी शपथ आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसके खिलाफ किसी भी न्यायालय द्वारा उसके कामकाज के संबंध में कोई टिप्पणी की गई हो और न ही ऐसे किसी शपथ आयुक्त के नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। ऐसा नवीनीकरण, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति केवल संबंधित न्यायालय की अनुमति से ही की जाएगी, जिसने टिप्पणी की है।

    न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि शपथ आयुक्त उच्चतम मानक के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करें और शपथ आयुक्तों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई को कदाचार माना जाएगा और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी तुरंत कदम उठाएंगे, यदि कदाचार को सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाता है।

    कार्यवाही लंबित रहने तक शपथ आयुक्त कमलेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है।


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