इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अकबरनगर में चल रहे विध्वंस अभियान पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई
Shahadat
22 Dec 2023 1:29 PM IST
यह मानते हुए कि अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में अकबर नगर I और II में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया शीर्षक को अपने पक्ष में नहीं दिखा सके, जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा
“इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं है कि आख़िर इतनी जल्दी क्या है, जिसमें अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के व्यक्तियों के विशाल कब्ज़ों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यहां तक कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की योजना के अक्षरशः क्रियान्वित होने की प्रतीक्षा किए बिना भी। इससे केवल गरीबों में से सबसे गरीब लोगों को आगामी कठोर सर्दियों में उजागर करना होगा।”
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता अकबर नगर-I और II के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के खसरों के मालिक हैं और उन्होंने 40 से 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जे का आनंद लेने का दावा किया। एक याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने उसी भूखंड पर दुकान खोली और आवास बनाया। उन्हें यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है और भूमि 'डूब क्षेत्र' में है।
सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विध्वंस आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भूमि पर उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और यह ग्रीन बेल्ट क्षेत्र का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने विध्वंस के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी। बेदखली की धमकी के कारण याचिकाकर्ताओं ने अन्य रिट में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए 20 दिसंबर 2023 तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई।
चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई, इसलिए उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तत्काल दबाव डालने पर सभी याचिकाओं पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अपील खारिज करने में अपीलीय प्राधिकारी पर निर्भर सामग्री याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई। यह तर्क दिया गया कि प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया, उनकी जांच करने का अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास 1973 अधिनियम लागू होने से पहले विवादित भूमि का स्वामित्व है, इसलिए उनके खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि लखनऊ में बड़े पैमाने पर विध्वंस से उक्त क्षेत्र में चालीस से पचास वर्षों से अधिक समय से रहने वाले और व्यवसाय करने वालों की आजीविका प्रभावित होगी। तदनुसार, यह दलील दी गई कि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है।
इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि 1973 अधिनियम के लागू होने के बाद भी 40 से 50 वर्ष पीछे रहेंगे, इसलिए अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्यवाही उचित है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता संपत्ति पर स्वामित्व प्रदर्शित करने में विफल रहा। इसलिए उसे उस पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चूंकि अधिकारियों या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कोई सबूत नहीं लाया गया, इसलिए विध्वंस उचित है।
यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार द्वारा नदी बेल्ट के रूप में घोषित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट का फैसला
न्यायालय ने पाया कि यद्यपि याचिकाकर्ता भूमि का स्वामित्व दस्तावेज पेश करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन सरकारी सड़कें बना दी गई हैं और उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगरपालिका सुविधाएं प्रदान की गई। आगे यह देखा गया कि कुछ मामलों में निवासियों द्वारा नगरपालिका करों का भी भुगतान किया जा रहा है। अकबर नगर-I और II के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में स्कूल भी कार्यरत है।
इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि अपील में आदेश पारित होने के पांच दिनों के भीतर लखनऊ विकास प्राधिकरण निष्पादन के साथ आगे बढ़ा। सरकार की योजना के तहत अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होने के लिए सत्तर से अस्सी लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया।
न्यायालय ने पाया कि यद्यपि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया उक्त भूमि पर स्वामित्व प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं, अधिकारी जल्दबाजी में पुनर्वास योजना को उचित प्रभाव दिए बिना अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा,
“प्रथम दृष्टया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त अधिकार, जिसमें आजीविका कमाने का अधिकार भी शामिल है, प्रथम दृष्टया प्रभावित होता है और यह सुनिश्चित करना राज्य और उसके उपकरणों का बाध्य कर्तव्य है कि अनुच्छेद 21 के राज्य के अन्य दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया। इसमें पुनर्वास का दायित्व भी शामिल है और जिसका निर्वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी किया जा रहा है।”
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अकबर नगर I और II में किए जा रहे विध्वंस पर लिस्टिंग की अगली तारीख तक रोक लगाई जाए। कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को पुनर्वास योजना के तहत आवेदन करने के लिए निवासियों को चार सप्ताह का समय देने का निर्देश दिया। पुनर्वास के लिए कदम उठाने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण खाली संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा प्राप्त कर सकता है।
मामले को 22 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिस तारीख तक उत्तरदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: सैयद हमीदुल बारी बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. अतिरिक्त. चीफ/प्रिन. सचिव. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग लको. और 4 अन्य [WRIT - C No. - 11383 of 2023]
अपीयरेंस: जे.एन. माथुर, सीनियर एडवोकेट, काज़िम इब्राहिम, अमित खरे, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अक्षय कुमार सिंह, ऐश्वर्या माथुर याचिकाकर्ताओं के वकील; लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए संकल्प मिश्रा के वकील श्री रत्नेश चंद्र और साथ ही शैलेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य सरकारी वकील, पंकज श्रीवास्तव की सहायता से, राज्य के लिए अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील बने।
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