इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'यूज्ड कुकिंग ऑयल' के उचित निपटान की मांग वाली जनहित याचिका में राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

16 March 2022 3:26 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूज्ड कुकिंग ऑयल के उचित निपटान की मांग वाली जनहित याचिका में राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) ने आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (यूपी राज्य) को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल (यूसीओ) के संग्रह और उपयोग के लिए संचालन प्रक्रिया के लिए एक मानक तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की प्रार्थना की गई है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल (यूसीओ), तेल और वसा हैं जो पहले से ही खाना पकाने या तलने के लिए उपयोग किए जा चुके हैं और चूंकि इसकी रासायनिक संरचना में कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं (जो कार्सिनोजेनेसिस को बढ़ावा देते हैं, कैंसर के गठन को बढ़ावा देते हैं) जो तलने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होते हैं, इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है।

    न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ, न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव- I ने पाया कि जनहित याचिका सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती है और इसलिए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से राज्य की ओर से अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।

    जनहित याचिका

    अनिवार्य रूप से अदालत उदगम सेवा समिति सोसाइटी द्वारा अधिवक्ता अनघ मिश्रा के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण [FSSAI] ने ऑपरेटरों से यूसीओ का उचित निपटान और संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के उपयोग खाना पकाने के तेल का न तो सीधे भोजन तैयार करने में उपयोग किया जाता है और न ही खाद्य श्रृंखला में फिर से प्रवेश किया जाता है।

    याचिका में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के अनुसार विभिन्न कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होने के बावजूद, राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य में यूसीओ के उचित निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित करने में विफल रहे, जिससे निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहा है।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने राज्य के अधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दिए थे और निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास किया था और इस तरह खाद्य श्रृंखला में यूसीओ के प्रवेश को रोका था। हालांकि, इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और इसलिए, याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।

    याचिका में कहा गया है,

    "उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उक्त तथ्य के बावजूद इसके लिए कोई ठोस चरण-वार रणनीति नहीं अपनाई गई है। खाद्य संचालकों की पहचान की तो बात ही छोड़ दें, विकास के लिए एक समिति भी नहीं बनाई गई है। यूको के संग्रह और उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया, जिससे खाद्य श्रृंखला में इसके प्रवाह को रोका जा सके।"

    इसके अलावा, दलील में जोर दिया गया है कि नागरिकों के स्वस्थ स्वास्थ्य के अधिकार को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 2 [राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त] की ओर से राज्य में RUCO पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यान्वयन में देरी करने के लिए की ओर से कोई औचित्य नहीं है।

    इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रोत्साहन देकर या अन्यथा उचित निपटान सुनिश्चित करने और खाद्य श्रृंखला में इसके प्रवेश को रोकने के लिए एग्रीगेटर्स / बायोडीजल निर्माताओं के माध्यम से यूसीओ के निपटान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, जनहित याचिका प्रतिवादी अधिकारियों को यूको के संग्रह और उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति स्थापित करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना करती है।

    यह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को केवल अधिकृत संग्रह एजेंसियों के माध्यम से खाद्य व्यापार ऑपरेटरों द्वारा यूसीओ के निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने और यूसीओ के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना करता है।

    केस का शीर्षक - उदगम्य सेवा समिति सोसायटी बनाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली एंड अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story