ज्ञानवापी- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला न्यायाधीश से हिंदू उपासकों के मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा

Sharafat

19 Oct 2022 7:45 PM IST

  • ज्ञानवापी-  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला न्यायाधीश से हिंदू उपासकों के मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका में जिला न्यायाधीश, वाराणसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हिंदू उपासकों के मुकदमे के पूरे रिकॉर्ड अगले दिन ((21 अक्टूबर)) तक हाईकोर्ट को भेजे जाएं।

    उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को वाराणसी कोर्ट के आदेश (12 सितंबर, 2022) को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू उपासकों के मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ दायर की गई आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    हाईकोर्ट के 17 अक्टूबर के आदेश के अनुसार, जिला न्यायाधीश, वाराणसी के आदेश से संबंधित निचली अदालत के रिकॉर्ड आज न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे, हालांकि, मस्जिद समिति ने जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि मुकदमे के पूरे रिकॉर्ड इस संशोधन में शामिल मुद्दों के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं।

    नतीजतन, जिला न्यायाधीश, वाराणसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सूट के पूरे रिकॉर्ड (फोटो स्टेट प्रतियों को छोड़कर जो पहले ही भेजे जा चुके हैं) परसों उच्च न्यायालय को भेजे जाएं।

    अदालत ने कहा,

    " यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भेजे गए रिकॉर्ड मूल रिकॉर्ड की फोटोस्टेट प्रतियां होंगी, जिन्हें विधिवत जिला न्यायाधीश द्वारा सत्यापित किया जाएगा, न कि मूल रिकॉर्ड।"

    कोर्ट ने मामले को परसों यानी 21.10.2022 के लिए पोस्ट किया।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज कर दिया था।

    इसके बाद मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उसी आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    अपने आदेश में, वाराणसी के जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पिछले महीने देखा कि वादी के मुकदमे को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दावा किया जा रहा था।

    वाराणसी कोर्ट के आदेश के बारे में यहां और पढ़ें: 15 अगस्त, 1947 के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की गई; पूजा स्थल अधिनियम के अनुरूप नहीं: वाराणसी कोर्ट

    मामले की पृष्ठभूमि

    सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अप्रैल 2022 में पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए साल भर की पहुंच की मांग करने वाली याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था। उनका दावा है कि वर्तमान मस्जिद परिसर कभी एक हिंदू मंदिर था और इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था, वहां वर्तमान मस्जिद संरचना का निर्माण किया गया था।

    दूसरी ओर अंजुमन मस्जिद समिति ने अपनी आपत्ति और आदेश 7 नियम 11 आवेदन में तर्क दिया है कि वाद विशेष रूप से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है। न्यायालय के समक्ष वादी ने तर्क दिया था कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन को अलग से नहीं सुना जाना चाहिए और आयोग की रिपोर्ट के साथ विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश 26 नियम 10 सीपीसी पर भरोसा किया।

    वादी ने यह भी तर्क दिया था कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की सीडी, रिपोर्ट और तस्वीरें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि, मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उनके आवेदन को पहले सुना जाना चाहिए और वह भी अलग-अलग। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट से जिला कोर्ट में यह कहते हुए मुकदमा ट्रांसफर कर दिया था कि एक अनुभवी और सीनियर जज को मामले की जटिलताओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को संभालना चाहिए।

    कोर्ट ने टिप्पणी की थी,

    " वर्तमान मामले में वादी विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। इसके अलावा, वादी की दलीलों के अनुसार, वे 1993 तक लंबे समय से लगातार विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान, भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे। वर्ष 1993 के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत केवल एक बार उपरोक्त देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, वादी के अनुसार, उन्होंने 15 अगस्त, 1947 के बाद भी नियमित रूप से विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान की पूजा की, इसलिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 वादी के मुकदमे पर रोक लगाने के रूप में काम नहीं करता और वादी का मुकदमा अधिनियम की धारा 9 द्वारा वर्जित नहीं है।"

    उपस्थिति :

    एसएफए नकवी, सीनियर एडवोकेट जहीर असगर की सहायता से याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी नंबर 9 के लिए एडवोकेट विनीत संकल्प पेश हुए।

    एमसी चतुर्वेदी, एडिशनल एडवोकेट जनरल विपिन बिहारी पाण्डेय की सहायता से मुख्य स्थायी वकील-V प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

    प्रतिवादी 6, 7 एवं 8. की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन उपस्थित हुए। प्रतिवादी 2 से 5 की ओर से एदवोकेट सौरभ तिवारी एवं प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से आर्य सुमन पाण्डेय उपस्थित थे।

    केस टाइटल - प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story