इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 'रिश्ते में हम उनके बाप' कथित टिप्पणी के लिए सलमान खुर्शीद के खिलाफ मामला खारिज किया

Sharafat

15 Feb 2023 9:47 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रिश्ते में हम उनके बाप कथित टिप्पणी के लिए सलमान खुर्शीद के खिलाफ मामला खारिज किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामला खारिज कर दिया।

    लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता खुर्शीद ने कथित तौर पर कहा था: “ रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। ”

    जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने खुर्शीद के खिलाफ मामले की कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि कभी-कभी, क्षण भर में एक व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को आहत करने के इरादे से कुछ कह देता है।

    कोर्ट ने कहा,

    " ...और अगर ऐसा व्यक्ति इस तरह का बयान देने के लिए पछताता है तो अदालत को इस मामले पर व्यापक विचार करना चाहिए और कार्यवाही रद्द कर देना चाहिए। पछतावा कठिन है लेकिन निष्पक्ष रूप से सिखाता है। पछतावे के बिना जीने के लिए यह विश्वास करना है कि आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है।"

    संक्षेप में मामला

    खुर्शीद ने चार्जशीट (अगस्त 2019 में दायर) के साथ-साथ संज्ञान/सम्मन आदेश (सितंबर 2019 में पारित) और आईपीसी की धारा 153 ए, 171-जी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत फर्रुखाबाद की अदालत में लंबित मामले सेशन ट्रायल की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

    खुर्शीद की ओर से पेश वकील का प्राथमिक तर्क यह था कि कथित बयान हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया था, जो फिल्म 'शहंशाह' का एक प्रसिद्ध संवाद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

    खुर्शीद ने 13 फरवरी को अदालत के समक्ष एक व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर किया था, जिसमें उक्त टिप्पणी/बयान पर खेद व्यक्त किया गया था। उसी के मद्देनजर, यह देखते हुए कि खुर्शीद में ' सीखने की भूख है, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की,

    " मिस्टर सलमान खुर्शीद द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के मद्देनजर और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिस संदर्भ में उन्होंने आपत्तिजनक वाक्य बोला और उनकी टिप्पणी के लिए उनके खेद जताने के बाद मेरा विचार है कि मिस्टर सलमान खुर्शीद के खिलाफ आक्षेपित कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं होगा।"

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि अदालत के आदेश में कहा गया है कि उक्त टिप्पणी कथित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में की गई थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि खुर्शीद बाटला हाउस के आरोपियों/आतंकवादी के हमदर्द थे।

    अपीयरेंस

    आवेदक के वकील: सैयद मो. फ़ज़ल, एसजी हसनैन (सीनियर एडवोकेट)

    विरोधी पक्ष के वकील: जीए

    केस टाइटल - सलमान खुर्शीद बनाम यूपी राज्य और अन्य [आवेदन सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन नंबर- 38523/2019]

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एबी) 61

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story