इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायालय की गर्मियों की छुट्टी रद्द की

LiveLaw News Network

3 May 2020 4:45 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायालय की गर्मियों की छुट्टी रद्द की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी हाईकोर्ट खंडपीठ के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित कार्य को स्थगित रखने के आदेश को जारी रखने का संकल्प लिया है।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 मई को सुबह 11 बजे आयोजित की गई हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की एक बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि इस अवधि के बदले, जून के महीने में गर्मियों की छुट्टी की अवधि के दौरान उच्च न्यायालय खुला रहेगा।

    22 जून से 26 जून 2020 के बीच की अवधि के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समिति ने राज्य में अधीनस्थ या वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश को संशोधित नहीं किया है।

    बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, "इलाहाबाद में हाईकोर्ट के न्यायलय के अधीनस्थ न्यायालयों में उपयोग के लिए अनुमोदित कैलेंडर 2020 में कोई बदलाव नहीं करने का संकल्प लिया गया।"

    इस बैठक में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस भारती सप्रू, जस्टिस पंकज मितल, बाला कृष्ण नारायण, बच्चू लाल और दिनेश कुमार सिंह- I वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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