इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के डीएम के खिलाफ उनके द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे के मद्देनजर जारी गैर-जमानती वारंट आदेश वापस लिए

Brij Nandan

9 May 2022 3:19 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के डीएम के खिलाफ उनके द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे के मद्देनजर जारी गैर-जमानती वारंट आदेश वापस लिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर दायर अवमानना याचिका के मामले में मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है।

    आदेश को वापस लेने के बाद डीएम ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अदालत के आदेश का पालन किया है।

    जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को वारंट जारी किया था और अदालत के सितंबर 2021 के आदेश का 'अनादर' करने के लिए पुलिस को 12 मई को चहल को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।

    अवमानना याचिका

    पिछले साल सितंबर में न्यायालय ने 2016 के यूपी सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आवेदकों [ब्रज मोहन शर्मा और 3 अन्य] को पेंशन के भुगतान से इनकार करते हुए कहा गया था कि नियमितीकरण की तारीख से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं होंगी। उन्हें अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा ताकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके।

    सितंबर 2021 के अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि योग्यता सेवाओं की गणना करते समय बहुत लंबी अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने आयुक्त और सचिव, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए 1996 से उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आवेदकों को पेंशन की गणना और भुगतान के लिए एक निर्देश जारी किया था।

    अब जब कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरवरी 2022 में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मथुरा के डीएम से जवाब मांगा और रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दिया।

    न्यायालय के आदेश के अनुसार, डीएम, मथुरा ने 18.04.2022 को उनके द्वारा पारित एक आदेश को संलग्न करते हुए अदालत के समक्ष दायर एक अनुपालन हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने आवेदकों द्वारा उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवा का लाभ देने से इनकार कर दिया था।

    गौरतलब है कि डीएम, मथुरा के आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार आवेदन न्यायालय के सितंबर 2021 की समीक्षा के लिए दायर किया गया था और पुनर्विचार आवेदन के निपटारे तक डीएम मथुरा ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित कोई लाभ आवेदकों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

    न्यायालय के आदेश का अवलोकन करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने कड़े शब्दों में आदेश में कहा था,

    "विपक्षी पक्ष-जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घोर अवमानना के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ऐसा अधिकारी उस इरादे और सरल भाषा को नहीं समझ सकता है जिसमें यह आदेश दिया गया है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस न्यायालय द्वारा जारी एक स्पष्ट आदेश के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील में बैठ गया।"

    अब, 6 मई को, डीएम द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 28 अप्रैल (कोर्ट के आदेश के दो दिन बाद) को एक नया आदेश पारित किया है और आवेदकों को सभी लाभ दिए हैं और इस प्रकार कोर्ट के आदेश का पालन किया गया।

    अपने हलफनामे में, उन्होंने यह भी कहा कि उनका न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था।

    इसे देखते हुए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश को वापस लेते हुए स्पष्ट किया कि यदि आवेदकों की पूरी बकाया राशि तय की गई अगली तिथि (12 मई 2022) तक उनके खाते में जमा नहीं होती है, तो अदालत डीएम के खिलाफ आरोप तय कर सकती है।

    केस का शीर्षक - ब्रज मोहन शर्मा एंड 3 अन्य बनाम नवनीत चहल डी.एम. मथुरा [अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या – 322 ऑफ 2022]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story