'गंभीर अपराध': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक रूप से विकलांग महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत नामंजूर की

Sharafat

9 Jan 2023 1:31 PM GMT

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी का झांसा देकर शारीरिक रूप से विकलांग महिला से बलात्कार करने और उसके बाद उससे शादी करने से इनकार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने कथित अपराध को ' गंभीर ' बताते हुए कहा, " समाज में बढ़ रही इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों को समाज में अपराधियों को एक मजबूत संदेश देने के लिए बढ़ने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए।"

    गौरतलब है कि आरोपी पिंटू कुमार पर एक शारीरिक रूप से विकलांग महिला, जिसके पैर नहीं हैं, उससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया।

    महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी शादी का झांसा देकर उससे यौन संबंध बनाए। बाद में उसने उससे शादी नहीं की और इसलिए पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके अनुसार, उस पर आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    6 मई, 2023 से जेल में बंद आरोपी ने पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि लगभग 25 वर्ष की पीड़िता एक सहमति पक्ष है क्योंकि उसने खुद एफआईआर में कहा कि वह आरोपी आवेदक के साथ संबंध में थी।

    अपने तर्क के समर्थन में आरोपी आवेदक के वकील ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 2019 एससी 4010 और ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 2019 एससी 327 के मामलों में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    दूसरी ओर राज्य के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने शादी के बहाने पीड़िता का शोषण किया और अंत में उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का पूरी तरह से समर्थन किया, इसलिए आरोपी आवेदक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

    पीड़ित की विकलांगता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी आवेदक के वकील द्वारा उद्धृत मामला कानून आरोपी आवेदक के लिए कोई मददगार नहीं है।

    नतीजतन, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया,

    " यह ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश से पता चलता है, पीड़िता एक विकलांग महिला है और आरोपी आवेदक ने शादी के बहाने पीड़िता का शोषण किया। यह समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध है, इसलिए आवेदक किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।”

    केस टाइटल : पिंटू कुमार बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. जमानत आवेदन 37170/2022]

    केस टाइटल : 2023 लाइवलॉ (एबी) 8

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