इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्तीफा 7 महीने तक लंबित रखने के बाद एक प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू करने के यूपी सरकार के आदेश को खारिज किया

Brij Nandan

28 Jan 2023 10:47 AM IST

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक एसोसिएट प्रोफेसर के इस्तीफे की फाइल को 7 महीने तक लंबित रखने के बाद उसके खिलाफ जांच शुरू करने के राज्य चिकित्सा विभाग के आदेश को रद्द कर दिया।

    मेडिसिन के प्रोफेसर की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने जोर देकर कहा कि किसी भी कामकाजी महिला, विशेष रूप से, एक मां की आवश्यकता है। जहां तक संभव हो समायोजित किया जाए।

    दरअसल, राज्य सरकार के साथ अपनी नौकरी जारी रखने के दौरान अपने बच्चे को संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इस्तीफा दे दिया था।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "सभी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस युग में भी एक कामकाजी चिकित्सक महिला को कैसे परेशान किया जा सकता है, यह वर्तमान मामले के तथ्यों में परिलक्षित होता है।"

    नतीजतन, अदालत ने प्रतिवादियों को आदेश दिया कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया (24 फरवरी, 2020) से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और उन्हें वह लाभ प्रदान किया जाए, जिसके लिए वह 24.02.2020 तक सेवा में रहने की हकदार हैं। पूरी कवायद दो महीने के भीतर पूरी करनी है।

    पूरा मामला

    कोर्ट डॉक्टर डॉ. प्रियंका गर्ग के मामले से निपट रहा था, जो सितंबर 2010 में मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में राज्य सरकार की नौकरी में शामिल हुईं और बाद में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया।

    जुलाई 2019 में, राज्य सरकार ने उन्हें सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में याचिकाकर्ता की पिछली पोस्टिंग के स्थान यानी मेरठ मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं देने का निर्देश दिया।

    इस दिशा के अनुसरण में, उन्होंने सेवाओं को प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए विभाग को 5 अभ्यावेदन भेजे और यहां तक कि अपनी बेटी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के कारण बच्चे की देखभाल की छुट्टी मांगी, जो अक्सर अस्थमा के दौरे से पीड़ित होती है।

    हालांकि, न तो उनकी छुट्टी स्वीकृत की गई और न ही उन्हें वेतन का भुगतान किया गया (जुलाई 2019 से सितंबर 2019 और जनवरी 2020 से 24.02.2020 की अवधि के लिए)।

    उनके अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए उन्होंने अंततः 24.02.2020 को अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि, इसे स्वीकार नहीं किया गया।

    वास्तव में, 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, 25 सितंबर, 2022 को प्रतिवादी संख्या 1 (अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, चिकित्सा) द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें अनुपस्थित रहने के लिए उसके खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी।

    इसके अलावा, 26 सितंबर, 2020 के एक अन्य विवादित आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया इस्तीफा जनहित के आधार पर खारिज कर दिया गया।

    इसलिए उन्होंने विभागीय जांच को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

    कोर्ट की टिप्पणियां और आदेश

    मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, अदालत ने आश्चर्य जताया कि विभाग ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया और इसे 7 महीने तक लंबित क्यों रखा।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विभाग के लिए बिना वेतन के अवकाश सहित याचिकाकर्ता को कोई और छुट्टी देना संभव नहीं था, तो उसे याचिकाकर्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह अदालत यह समझने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता को 24.02.2020 यानी इस्तीफे की तारीख से सेवा में रखने से प्रतिवादियों द्वारा क्या उद्देश्य हासिल किया गया है। उक्त अवधि के दौरान, वे याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कॉलेज का काम प्रभावित होता रहा और बड़े पैमाने पर जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। उनके इस्तीफे को स्वीकार करके पूरे मामले को बेहतर ढंग से हल किया जा सकता था।”

    अदालत ने कहा कि यह उचित नहीं है कि विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू की।

    नतीजतन, जांच शुरू करने के आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने विभाग को 24.02.2020 से उनका इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश दिया।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय के 2022 के फैसले में डॉ. सोनल सचदेव अरोरा बनाम यूपी राज्य और अन्य 2022 लाइवलॉ (एबी) 134 के मामले में पूरी तरह से कवर किया गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील: गौरव मेहरोत्रा, अभिनीत जायसवाल

    प्रतिवादी के लिए वकील: सी.एस.सी.

    केस टाइटल - डॉ.प्रियंका गर्ग बनाम यूपी राज्य और अन्य। [WRIT - A No. - 23384 of 2020]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 39

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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