इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट करते और अदालत में पेश करने के दौरान पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

Sharafat

9 May 2023 2:30 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट करते और अदालत में पेश करने के दौरान पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करते समय और जेल से रास्ते में या किसी अन्य स्थान पर किसी भी अदालत में पेश करते समय उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।

    जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी मीडियाकर्मी को अंसारी का साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं दी जाए और जेल से उनके आने और जाने के दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी रहेंगे।

    न्यायालय ने यह आदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में घटी घटना को ध्यान में रखते हुए पारित किया, जिसमें मीडियाकर्मियों की आड़ में कुछ अपराधियों ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को लाइव कैमरे के सामने मार डाला, जब उन्हें प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए पुलिस अस्पताल ले जा रही थी।

    अदालत ने आगे स्पष्ट किया,

    "हालांकि हम आरोपी व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने वाले मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाल के प्रकरण को देखते हुए यह प्रतिबंध उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए विचाराधीन कैदी के हित में होगा।"

    यह आदेश मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका में पारित किया गया जिसमें उन्होंने अपने पति के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा की मांग की थी, जबकि वह जिला जेल बांदा या किसी अन्य जेल में बंद है और उसे विशेष न्यायाधीश (एमपी / एमएलए कोर्ट), इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश में कोई अन्य कोर्ट) के समक्ष पेश किया जा रहा हो।

    कोर्ट के समक्ष, राज्य ने एक जवाबी हलफनामे के माध्यम से एक जवाब दायर किया जिसमें कहा गया कि जेल अधिकारी और पुलिस अंसारी को जेल में रखने या ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करने के लिए जेल से बाहर लाते समय उसकी सुरक्षा के लिए हर सावधानी बरत रहे हैं।

    बताया गया कि जब अंसारी को जेल से बाहर निकाला जाता है तो पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल और 2 ड्राइवर तैनात किये जाते हैं. जिला गाजीपुर में पेशी के दौरान एवं न्यायालय में पेशी के दौरान पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर अपर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

    जवाबी हलफनामे में यह भी कहा गया है कि अंसारी को जिला जेल, बांदा में और जेल से अदालत ले जाते समय अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है। जेल नियमावली के अध्याय XXXV में दिए गए मानदंडों और मानकों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है और जेल में कुल 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी जेल महानिरीक्षक और महानिरीक्षक द्वारा की जा रही है।

    राज्य की ओर से जवाबी हलफनामे में दिए गए कथन को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रतिवादी सं. 3 से याचिकाकर्ता के पति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए कहा क्योंकि वह जेल में अपने जीवन पर खतरा महसूस कर रहा है।

    इन टिप्पणियों और जवाबी हलफनामे में किए गए तर्कों के साथ कि अंसारी को पूर्ण और उचित सुरक्षा दी जा रही है, याचिका की अनुमति दी गई ।

    अपीयरेंस


    याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट अजय श्रीवास्तव, एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय

    प्रतिवादी के वकील: जी.ए.

    केस टाइटल - अफशां अंसारी बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य [आपराधिक विविध। रिट याचिका नंबर - 7925/2021

    साइटेशन: 2023 LiveLaw (AB) 145

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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