इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपत्ति बिक्री-खरीद विज्ञापन पर अपना नाम छापने पर वकील के खिलाफ जांच के आदेश दिए

Brij Nandan

19 Dec 2022 9:58 AM IST

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य बार काउंसिल को एक वकील के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया जिसका नाम संपत्ति की बिक्री, खरीद, विवादों के समाधान आदि के विज्ञापन पत्रक पर उल्लेख किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 47 के अनुसार एक वकील व्यक्तिगत रूप से कोई व्यवसाय नहीं चला सकता है और न ही लाभ कमा सकता है।

    जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उसके आदेश की एक प्रति बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पत्रक की एक प्रति के साथ जांच कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।

    संपत्ति के एक टुकड़े की बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज सत्य प्रकाश शर्मा की जमानत अर्जी पर विचार करते समय पीठ को इसकी जानकारी मिली।

    आरोप यह है कि जमानत याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया था, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता ने उसे कुल 53 लाख रुपये (2+10+41) तीन किश्तों में दिए। हालांकि जैसे ही जमानत आवेदक को अपने बैंक खाते में 41 लाख रुपये की तीसरी किस्त मिली, वह भाग गया और सेल डीड के निष्पादन और पंजीकरण के लिए नहीं आया।

    इसके बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में जमानत की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    अपने बचाव में, उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने अपनी जमीन एक राकेश अग्रवाल के पक्ष में बेच दी थी, जिसके लिए बिक्री प्रतिफल के रूप में 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, और यह सहमति हुई थी कि 43,00,000 रुपए की राशि क्रेता द्वारा प्लॉट बनाकर बेचने पर दी जायेगी।

    कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि क्रेता राकेश अग्रवाल ने मुकुल अग्रवाल (जिसके खिलाफ कोर्ट ने जांच का आदेश दिया गया है) के पक्ष में सेल डीड निष्पादित किया, जो शिकायतकर्ता का सगा भाई है और राशि सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक के अकाउंट में अंतरित किया जाना पूर्वोक्त करार के अनुसरण में है।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया विवाद सेल डीड के निष्पादन के लिए प्रतिफल के भुगतान और शिकायतकर्ता द्वारा सेल डीड के गैर-निष्पादन के संबंध में था। हालांकि, संपत्ति को बेचने के लिए मुखबिर और आवेदक के बीच कोई पंजीकृत समझौता नहीं था।

    इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि उनके बीच का विवाद दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है, इसलिए, यह देखते हुए कि सह-आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है और आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, अदालत ने उसे जमानत देना उचित समझा।

    संबंधित खबरों में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को कथित रूप से व्यवसाय चलाने पर एक वकील के खिलाफ कानून के अनुसार जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। संदर्भ के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 47 के अनुसार एक अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से कोई व्यवसाय नहीं चला सकता है और न ही लाभ कमा सकता है।

    यह मामला तब सामने आया जब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ वकील प्रदीप कुमार शर्मा के स्वामित्व वाली एक व्यावसायिक फर्म के खाते से बेईमानी से पैसा निकालने का मामला दर्ज किया गया था।

    केस टाइटल - सत्य प्रकाश शर्मा बनाम यूपी राज्य

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 532

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