COVID-19: 'सुरक्षा उपायों के निष्पादन संबंधी शिकायत सक्षम प्राधिकारी से करें' इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया

SPARSH UPADHYAY

13 May 2020 11:06 AM GMT

  • COVID-19: सुरक्षा उपायों के निष्पादन संबंधी शिकायत सक्षम प्राधिकारी से करें इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार, 13-मई-2020 को शिक्षकों के एक समूह, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (The Uttar Pradesh Madhyamik Shikshak Sangh), द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को 'सुरक्षा उपायों के निष्पादन सम्बन्धी कोई शिकायत है, तो वो अपनी शिकायत को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख सकते हैं।"

    मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर एवं सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने यह आदेश, 'उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ' द्वारा दायर एक याचिका के समबन्ध में दिया।

    दरअसल इस याचिका में, 30-अप्रैल-2020 के उस आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसे प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार (Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Secondary Education) द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Secretary, Secondary Education Council, Uttar Pradesh) को माध्यमिक परिषद् परीक्षा, 2020 (Secondary Council Examination, 2020) की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का निर्देश देते हुए पारित किया गया था।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में, याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया निर्देश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है, क्योंकि इस निर्देश के चलते मूल्यांकन कार्य में शामिल व्यक्तियों में कोरोना वायरस फैल सकता है।

    अदालत ने अपने आदेश में देखा कि,

    "रिकॉर्ड पर रखे गए अलग-अलग आदेशों पर गौर करने पर, यह पता चलता है कि मूल्यांकन कार्य करने का निर्देश देते समय, सरकार ने सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी (social and personal distancing) को बनाए रखने सम्बन्धी सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित ग्रीन एवं ऑरेंज जोन में आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल सम्बन्धी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।"

    अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह अवलोकन/टिपण्णी भी की कि,

    "यदि याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा उपायों के निष्पादन के संबंध में कोई शिकायत है, तो वे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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